राजस्थान सरकार ने दिवंगत कर्मियों के माता-पिता के लिए पारिवारिक पेंशन बढ़ाई

Saroj kanwar
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नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। त्योहारी सीजन में सरकार ने दिवंगत कार्मिकों की आश्रित माताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पारिवारिक पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही नए संशोधन आदेश भी जारी किए गए हैं। दिवंगत कार्मिकों के आश्रित माता-पिता को अब पारिवारिक पेंशन के 30 प्रतिशत के अलावा 50 प्रतिशत राशि भी मिलेगी।

इसके अलावा, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पुत्र-पुत्रियों को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा नियमों में संशोधन का आदेश भी जारी किया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा।

पारिवारिक पेंशन राशि कितनी है?
सरकार ने दिवंगत कार्मिकों के माता-पिता के लिए पारिवारिक पेंशन में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह राशि कर्मचारी को उनकी अपनी पेंशन के रूप में दी जाएगी। कर्मचारी के कुल वेतन का केवल एक हिस्सा ही पारिवारिक पेंशन के रूप में माता-पिता को दिया जाएगा।

पत्नी की पेंशन पहले सात वर्षों के लिए कुल वेतन का 50 प्रतिशत और उसके बाद 30 प्रतिशत होगी। इसके अलावा, विकलांग पुत्र-पुत्रियाँ भी पेंशन लाभ के पात्र होंगे। इस बढ़ी हुई राशि से कर्मचारियों के परिवारों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।

बेटे-बेटियाँ भी पेंशन लाभ के पात्र होंगे।


जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी दिव्यांग बेटे या बेटी का मासिक वेतन ₹8,850 और कुल मासिक आय ₹13,980 (महंगाई भत्ते सहित) है, तो वे आसानी से पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब तक, पेंशन केवल अधिकतम ₹12,500 प्रति माह कमाने वालों को ही मिलती थी। सरकार पहले भी कर्मचारियों को ऐसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर चुकी है।

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