नई दिल्ली: केंद्र और राज्य सरकारें काफी समय से महिलाओं और बेटियों को लाभ प्रदान कर रही हैं। कई राज्य इस आधी आबादी के लिए विशेष योजनाएं चला रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों निर्माण श्रमिकों को खुशखबरी दी है।
सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा की है। राज्य सरकार अब सामान्य विवाह के लिए प्रति जोड़े ₹65,000, अंतरजातीय विवाह के लिए प्रति जोड़े ₹75,000 और सामूहिक विवाह के लिए प्रति जोड़े ₹85,000 की सहायता करेगी।
इसके अलावा, सरकार भव्य शादियों के लिए अतिरिक्त ₹15,000 प्रदान करेगी। निर्माण श्रमिकों के लिए अपनी महत्वपूर्ण घोषणा से सरकार ने सभी का दिल जीत लिया है। पंजीकरण आसान है।
पंजीकरण कैसे करें?
जीवन रक्षक साबित होने वाली इस सरकारी योजना से बड़ी संख्या में बेटियों को लाभ मिलेगा। श्रमिकों को कम से कम एक वर्ष के लिए बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए उनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन upbocw.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
आपको अपना आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 20 रुपये के पंजीकरण शुल्क के अलावा, 20 रुपये का वार्षिक अंशदान देकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह वृद्धि की गई है। राज्य में इसका लाभ बड़ी संख्या में मिलने की उम्मीद है।
अन्य योजनाओं के तहत लाभ
कन्या विवाह योजना के अलावा, आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसमें 2 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता और 25,000 रुपये तक की शिक्षा सहायता भी प्रदान की जाती है। पिछले पाँच वर्षों में, बोर्ड ने श्रमिक परिवारों को 2 लाख रुपये से अधिक की विवाह सहायता प्रदान की है। इस वृद्धि के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक लाभार्थियों के जुड़ने की भी उम्मीद है।