मानव संसाधन की ज़रूरत नहीं, फ़ोन की ज़रूरत नहीं! EPFO ​​नियमों के तहत सिर्फ़ 5 मिनट में अपना PF ऑनलाइन ट्रांसफर करें।

Saroj kanwar
7 Min Read

ईपीएफओ अपडेट: करियर में तरक्की के लिए नौकरी बदलना जरूरी है। बेहतर वेतन, बेहतर कार्य वातावरण और अन्य सुविधाओं के लिए कई लोग नई नौकरी की तलाश करते हैं। हालांकि, नौकरी बदलते समय कई लोगों को अपने पुराने पीएफ खाते की रकम को नए खाते में ट्रांसफर करने में आम समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि पीएफ को दूसरे खाते में ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है, फिर भी अक्सर पिछले नियोक्ता की तरफ से कुछ दिक्कतें आती हैं, जिससे अतिरिक्त जटिलताएं पैदा हो जाती हैं।

कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के बाद मानव संसाधन विभाग पीएफ ट्रांसफर अनुरोधों को मंजूरी देने में आनाकानी करते हैं, या कभी-कभी पिछली कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है – ऐसी घटनाएं आम हैं। नतीजतन, कई लोग अपना पीएफ पैसा वहीं छोड़ देते हैं और बाद में इसके बारे में भूल जाते हैं।कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय: हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी
लेकिन अब इस संबंध में अच्छी खबर है। EPFO ​​ने इस प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि अब आपको अपने पुराने HR से मदद मांगने की जरूरत नहीं है! अब आप अपने पिछले नियोक्ता के डिजिटल हस्ताक्षर के बिना भी अपना PF मर्ज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं इस ‘समाधान’ को चरण दर चरण।

अपना PF मर्ज करना क्यों जरूरी है?
कई लोग सोचते हैं कि अपने पुराने PF के पैसे को वैसे ही छोड़ देना सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन यह एक बड़ी गलती है! यदि आप अपने पुराने खाते से नए खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो यह तीन साल बाद निष्क्रिय हो सकता है और ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही, यदि आप सीधे अपने पुराने खाते से पैसे निकालते हैं, तो आपको टैक्स (TDS) देना पड़ सकता है। अपने रोजगार रिकॉर्ड को समेकित करके, आप अपने समग्र रोजगार इतिहास में सुधार करते हैं, जिससे आप पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद टैक्स-फ्री पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा, खातों को समेकित करने का मतलब है कि आपकी पेंशन सेवा आपकी समग्र सेवा से जुड़ी हुई है, जिससे आपको सेवानिवृत्ति के समय अधिक पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलती है।

बिना पुरानी कंपनी के यह कैसे काम करेगा?
पहले नियम यह था कि पीएफ ट्रांसफर अनुरोध केवल पिछली कंपनी के मानव संसाधन विभाग द्वारा ही स्वीकृत किए जा सकते थे। लेकिन अब, ईपीएफओ ने कर्मचारियों को एक नया विकल्प दिया है। अब आप अपना ट्रांसफर अनुरोध अपने वर्तमान नियोक्ता को भेज सकते हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी वर्तमान कंपनी के साथ आपका केवाईसी अपडेटेड हो और आपका यूएएन सक्रिय हो।

इसलिए, यदि आपकी नई कंपनी का मानव संसाधन विभाग आपके अनुरोध पर डिजिटल हस्ताक्षर कर देता है, तो आपको अपनी पुरानी कंपनी जाने की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन ट्रांसफर की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
मानव संसाधन विभाग की मदद के बिना अपना काम पूरा करने के लिए इन चरणों का पालन करें।

चरण 1: EPFO ​​पोर्टल पर लॉग इन करें। सबसे पहले, ‘यूनिफाइड मेंबर पोर्टल’ पर जाएं और अपने UAN नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। कैप्चा कोड भरना न भूलें।

चरण 2: ‘एक सदस्य – एक EPF खाता’ चुनें

लॉग इन करने के बाद, ऊपर दिए गए ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब पर क्लिक करें। आपको ‘एक सदस्य – एक EPF खाता (स्थानांतरण अनुरोध)’ का विकल्प दिखाई देगा; इस पर क्लिक करें।

चरण 3: अपनी जानकारी की पुष्टि करें।

एक पेज खुलेगा जहां आपकी वर्तमान नौकरी की जानकारी प्रदर्शित होगी। सुनिश्चित करें कि आपका नाम, बैंक खाता और आधार कार्ड की जानकारी सही है।

चरण 4: अपनी पुरानी कंपनी की जानकारी दर्ज करें।

‘विवरण प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपने पुराने PF खाते की जानकारी दिखाई देगी। यहां, आपको यह तय करना होगा कि आप अपना अनुरोध पुरानी कंपनी को भेजना चाहते हैं या नई कंपनी को। यहां आपको अपने वर्तमान नियोक्ता का चयन करना होगा।

चरण 5: अपना यूएएन नंबर दर्ज करें और ‘ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे दर्ज करें और सबमिट करें। इसके बाद, आपका अनुरोध आपकी नई कंपनी की मानव संसाधन टीम को भेज दिया जाएगा।
यदि पुरानी कंपनी बंद हो जाए तो क्या होगा?
सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कंपनी बंद हो जाती है या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन कानून आपकी मदद करता है। यदि कंपनी बंद हो गई है और हस्ताक्षर करने वाला कोई नहीं है, तो आप बैंक प्रबंधक के माध्यम से भी आवेदन को प्रमाणित करवा सकते हैं।

क्या पीएफ निकासी पर कोई कर लगता है?
निकासी प्रक्रिया को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि आपकी कुल रोजगार अवधि पांच वर्ष से अधिक है, तो पीएफ निकासी पूरी तरह से कर-मुक्त है।
पीएफ धारकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सुनिश्चित करें कि आपकी पिछली सभी नौकरियों के लिए एक ही यूआईएन नंबर हो। यदि वे मेल नहीं खाते हैं, तो आपको पहले उन्हें मर्ज करना होगा।
यदि आपकी पुरानी कंपनी के रिकॉर्ड और आधार कार्ड में आपके नाम या जन्मतिथि में कोई विसंगति है, तो आपका ऑनलाइन ट्रांसफर अस्वीकृत हो सकता है।
इसलिए, पहले संयुक्त घोषणा पत्र के माध्यम से इसे ठीक करवा लें।
साथ ही, यह भी दोबारा जांच लें कि आपके पिछले नियोक्ता ने पोर्टल पर आपकी समाप्ति तिथि अपडेट कर दी है। इसके बिना, आप अपने फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
मानव संसाधन संबंधी झंझटों को अलविदा कहें।
आपका पीएफ पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। कंपनी की लापरवाही के कारण इसे बर्बाद न होने दें। डिजिटल इंडिया के इस युग में, आप नियंत्रण में हैं। यदि आपकी पुरानी कंपनी का मानव संसाधन आपका फोन नहीं उठाता है या आपको परेशान करता है, तो ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपनी नई कंपनी के माध्यम से अनुरोध सबमिट करें। पैसा 15 से 20 दिनों के भीतर आपके नए खाते में जमा होना शुरू हो जाएगा।

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