महंगाई भत्ता मामले में पश्चिम बंगाल के 20 लाख लोगों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया

Saroj kanwar
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पश्चिम बंगाल महंगाई भत्ता मामला: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता के प्रशासन के खिलाफ और बंगाल की जनता के पक्ष में फैसला सुनाया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल के लगभग 20 लाख निवासियों को सुप्रीम कोर्ट से काफी राहत मिली है।

कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) मुद्दे पर अपने पूर्व फैसले की पुष्टि की है। गुरुवार को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान किया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को होली तक लंबित डीए का 25% भुगतान करना होगा, और शेष 75% किस्तों में दिया जाएगा।

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के प्रयासों और समर्थन के बदौलत सरकारी कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण राहत मिली है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 20 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, जिससे पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को राहत मिली है। न्यायालय ने 2008 से 2019 तक के बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश दिया है।

भुगतान कब होगा?
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व अंतरिम आदेश के बाद, 6 मार्च तक 25% बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी बताया है कि शेष बकाया किस्तों में कैसे दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
अदालत ने क्या कहा?
अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल ने इस बात पर जोर दिया कि महंगाई भत्ता (डीए) परिवर्तनशील है और इसका भुगतान एआईसीपीआई के अनुसार किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि डीए का भुगतान दो बार नहीं किया जा सकता। हालांकि, श्रमिकों का डीए का दावा कानूनी रूप से जायज है। इसलिए, डीए के भुगतान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीए का भुगतान आरओपीए नियमों और एआईसीपीआई के अनुसार किया जाना चाहिए। डीए अनिवार्य है।

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