भारत के इस शहर में नहीं मिलेगी 10 दिन तक शराब, सरकार ने किया ड्राई डे घोषित

Saroj kanwar
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गणेश चतुर्थी के समय पुणे की कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुणे प्रशासन ने दो बड़े फैसले लिए । पुराने पुणे शहर के कुछ इलाकों जैसे की विश्रम बाग, फारस खान और खड़क पुलिस थाने के एरीया में 10 दिनों तक शराब की दुकान, परमिट रूम, बीयर बार और रेस्टोरेंट बंद रखने के आदेश जारी , यह आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने जारी किए हैं।

इससे पहले गणेश चतुर्थी के दौरान केवल पहले और लास्ट दिन ड्राई डे लागू किया जाता था। परंतु अबकी बार पूरे उत्सव से इसका पालन किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त अमित कुमार ने भी इसकी सिफारिश जिला अधिकारियों से की।

जानकारी अनुसार आपको बता दे कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले शराब खरीद कर रखी है तो वह अपने घर में सेवन कर सकता है ड्राई डे का नियम सिर्फ बिक्री पर लागू होता है। 

जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने आदेश जारी कर गणेश मंडलों को 7 दिनों तक आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। यह मंजूरी 30 अगस्त से 4 सितंबर तक और विसर्जन के दिन 6 सितंबर के लिए लागू रहेगी । अधिकतर यह अनुमति 5 दिनों के लिए होती थी परंतु इस बार चौथे और पांचवें दिन शनिवार और रविवार होने से भीड़ को देखते हुए इसे 7 दिन कर दिया गया है।


उन्होंने बताया कि गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा प्राप्त होने की वजह से मंडलों से चर्चा के बाद ही यह निर्णय लिया गया है सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने भी पुणे में समीक्षा बैठक के दौरान इस फैसले की घोषणा की।

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