बैटरी समस्या पर उपभोक्ता फोरम का फैसला, ग्राहक को मिलेगी नई ई-स्कूटी या पूरी रकम

Saroj kanwar
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Tikamgarh News: टीकमगढ़ जिले में एक उपभोक्ता को खराब इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को नई स्कूटी देने या पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया है। मामला ग्राम सुंदरपुर निवासी रामकिशन सेन से जुड़ा है। उन्होंने 12 मई 2024 को मेसर्स सागर इंटरप्राइजेज के मालिक राजेश जैन से नकद राशि देकर एक ई-स्कूटी खरीदी थी।

रामकिशन के अनुसार, कुछ दिनों के अंदर ही बैटरी और चार्जर में खराबी आने लगी। दुकानदार ने दावा किया था कि स्कूटी एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चलेगी, लेकिन यह केवल 30 से 40 किलोमीटर ही चल पाती थी। शिकायत के बाद दुकानदार ने बैटरी बदली, फिर भी रेंज में कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरी बार बैटरी बदलने के बाद भी समस्या जस की तस रही।

लगातार परेशानी से तंग आकर रामकिशन ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान फोरम ने पाया कि यह सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला है। आदेश में कहा गया कि दुकानदार पुरानी स्कूटी लेकर नई स्कूटी दें या पूरी खरीद राशि लौटाएं। साथ ही मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए 20 हजार रुपए तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर 5 हजार रुपए का मुआवजा 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए।

यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मिसाल माना जा रहा है, जिससे अन्य खरीदार भी अपने हक के लिए आवाज उठा सकेंगे।

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