बेरोजगारी भत्ता योजना: बिहार के बेरोज़गार युवाओं के लिए एक ज़बरदस्त आर्थिक मदद! मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना (बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना) के तहत, स्नातकों को अब ₹1,000 की अभूतपूर्व मासिक सहायता मिलेगी। पहले, यह भत्ता केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए था, लेकिन इसका दायरा बढ़ने से लाखों बेरोज़गारों को बड़ी राहत मिलेगी।
7.6% से ज़्यादा बेरोज़गारी दर वाले बिहार में, यह भत्ता युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, किताबें खरीदने और रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने में काफ़ी मदद करेगा। इस लाभकारी सरकारी योजना के लिए पात्रता मानदंड, शर्तों और सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना
मुख्यमंत्री बेरोज़गारी भत्ता योजना 2016 में शुरू की गई थी। उस समय, यह योजना 20 से 25 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले उन युवाओं के लिए उपलब्ध थी जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। बिहार सरकार ने उन्हें ₹1,000 प्रति माह का भत्ता प्रदान किया।
स्नातकों को भी इसमें शामिल करने का एक बड़ा फैसला
4 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ाया। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद, अब बेरोजगार स्नातकों को भी इस वित्तीय सहायता में शामिल किया गया है। यह भत्ता बीपीएससी और एसएससी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की आर्थिक चिंताओं को दूर करेगा और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ने में सक्षम बनाएगा।
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता
बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों और शर्तों को पूरी तरह से पूरा करना होगा।

आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक को बिहार के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा या स्नातक परीक्षा विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण करनी होगी।
आवेदक ने 12वीं कक्षा या स्नातक के बाद स्कूल छोड़ दिया हो और उसके पास कोई अन्य रोज़गार का अवसर न हो।
आवेदक को कोई अन्य भत्ता, छात्रवृत्ति, छात्र क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया गया हो, या उस पर कोई शिक्षा ऋण लंबित न हो।
आवेदक किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संगठन से संबद्ध नहीं होना चाहिए।
कौशल विकास शर्तें
बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अंतिम पाँच महीनों का भत्ता तभी मिलेगा जब वे बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदक को रोज़गार मिलने के बाद, उस तिथि से बेरोज़गारी भत्ता समाप्त हो जाएगा।
योजना के अंतर्गत राशि और अवधि
पात्र बेरोज़गार युवाओं को सरकार की ओर से बेरोज़गारी भत्ते के रूप में प्रति माह ₹1,000 मिलेंगे। यह वित्तीय सहायता उन्हें कुल 24 महीने या दो वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। इस अवधि के दौरान, युवा सफलतापूर्वक रोज़गार की तलाश कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी जैसे आपकी 12वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाणपत्र, आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की एक फोटोकॉपी और आपका पैन कार्ड।
बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन
बिहार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने ज़िले के पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र (DRCC) में जाना होगा।
सबसे पहले, बेरोजगारी भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
लॉग इन करने के लिए एक यूज़रनेम और पासवर्ड बनाएँ।
फिर SHA योजना फ़ॉर्म पर क्लिक करें। सभी आवश्यक जानकारी पूरी और सही ढंग से भरें।
घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें। फिर दस्तावेज़ों की एक प्रति संलग्न करें।
अपना बैंक विवरण प्रदान करें।
इसके बाद, आपके ईमेल पते और मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का उपयोग करके सभी जानकारी सत्यापित करें और सबमिट करें।

सबमिट करने पर, एक पावती संख्या जनरेट की जाएगी।
आपके फ़ॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो इसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा। आपका आवेदन स्वीकृत होने पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर एक एसएमएस प्राप्त होगा, और फिर भत्ता सीधे आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगा।
डीआरसीसी कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करना
फ़ॉर्म भरने और पीडीएफ़ प्रिंटआउट प्राप्त करने के बाद, आप किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच डीआरसीसी कार्यालय में जाकर सभी दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र से कोई अलग ईमेल या एसएमएस नहीं भेजा जाएगा।
आवेदन की स्थिति देखें
अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें। पंजीकरण आईडी या आधार संख्या चुनें। अपनी जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट करें। आपको अपने आवेदन की स्थिति दिखाई देगी। यदि आवेदकों को कोई समस्या आती है, तो वे सुविधा केंद्र के टोल-फ्री नंबर 18003456444 पर कॉल कर सकते हैं।