मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: आजकल शादियाँ काफी खर्चीली हो गई हैं। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अपनी बेटियों की शादी करना आसान नहीं होता। अक्सर, पैसों की कमी के कारण परिवारों को कर्ज लेना पड़ता है या शादी टालनी पड़ती है। इस समस्या को समझते हुए, ओडिशा सरकार ने कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी से संबंधित आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकें।
कन्या विवाह योजना क्या है?
कन्या विवाह योजना ओडिशा सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बेटी की शादी का बोझ पिता या परिवार पर न पड़े। राज्य ने पहले सुभद्रा योजना लागू की थी, और उसकी सफलता के बाद सरकार ने यह योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
इस योजना के अंतर्गत, पात्र परिवारों को कुल 51,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। यह राशि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। विवाह संबंधी व्यवस्थाओं के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, साड़ी, पायल, बिंदी, बर्तन और पैर की अंगूठी जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। शेष 35,000 रुपये प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं ताकि परिवार विवाह संबंधी अन्य खर्चों को पूरा कर सके।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है। बाल विवाह रोकना, दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता फैलाना और विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करना भी सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। सरकार चाहती है कि बेटियों का विवाह कानूनी उम्र में हो और समाज में सकारात्मक बदलाव आए।
सरकार का इस योजना के लिए लक्ष्य क्या है?
ओडिशा सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस योजना पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह योजना उन सैकड़ों परिवारों को राहत प्रदान करेगी जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं। कई मामलों में, पैसों की कमी के कारण विवाह टूट जाते हैं, और यह योजना ऐसी स्थितियों को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।
योजना की पात्रता जानें
कन्या विवाह योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ही मिलेगा। लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना का लाभ विवाह के पंजीकरण के बाद ही दिया जाता है। इस योजना में महिलाओं के पुनर्विवाह का प्रावधान भी है, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को नया जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी।