पैन-आधार लिंक: साल लगभग खत्म होने को है और बस दो महीने बचे हैं। आपको इस समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। वरना आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। UIDAI ने इसकी आखिरी तारीख तय कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 दिसंबर तक यह काम पूरा कर लेना होगा।
अगर आपने इस बार अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और न ही किसी वित्तीय काम के लिए अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे।
जहाँ भी वैध दस्तावेज़ के रूप में पैन कार्ड की ज़रूरत होगी, वहाँ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। इसलिए, समस्याओं से बचने के लिए अभी अपने पैन और आधार को लिंक करवाएँ।
धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने के लिए सरकार का कदम
सरकार ने धोखाधड़ी और टैक्स चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इसलिए, जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इसे लिंक कर लेना चाहिए। आप www.incometax.gov.in या uidai.gov.in पर जाकर इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
1 नवंबर से बदल रहे नियम
यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर से आपको अपने आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए ₹75 का भुगतान करना होगा। फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट कराने के लिए ₹125 का शुल्क देना होगा।
5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त होंगे। ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट 14 जून, 2026 तक मुफ्त में किए जा सकेंगे।
हालाँकि, 1 नवंबर से यह सेवा आपको केवल कुछ केंद्रों पर ही मिलेगी। वहाँ आपको ₹75 का भुगतान करना होगा। आधार कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने पर ₹40 का खर्च आएगा। घर पर नामांकन सेवा के लिए पहले व्यक्ति के लिए ₹700 और उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350 का शुल्क लगेगा।
इसलिए, अगर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है, तो बेहतर होगा कि आप इसे पहले से ऑनलाइन करवा लें। अन्यथा, आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे।