आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना ही होगा। इसलिए, हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए कुछ बचत करने के बारे में सोचते हैं। म्यूचुअल फंड इस लक्ष्य को पूरा करने का एक कारगर विकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आप अपने बच्चे को म्यूचुअल फंड उपहार में कैसे दे सकते हैं?
हमारे देश का आयकर कानून कहता है कि माता-पिता अपने बच्चों को म्यूचुअल फंड यूनिट उपहार में दे सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) के अनुसार, किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा दिया गया कोई भी उपहार कर-मुक्त माना जाता है। यानी, अगर माता-पिता अपने बच्चों को कोई उपहार देते हैं, तो उस पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगता है।
आजकल, डीमैट खाते से म्यूचुअल फंड को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना बेहद आसान है। पहले ऐसे ट्रांसफर पर कुछ पाबंदियां थीं, लेकिन अब स्थिति काफी सरल हो गई है। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ के निर्देशों के अनुसार, सभी फंड हाउस ने ऑनलाइन गिफ्टिंग की सुविधा शुरू कर दी है। CAMS और KFintech के माध्यम से निवेशक अपनी होल्डिंग्स को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं।
हालांकि, इस तरह का गिफ्ट करने के लिए, बच्चे का उसी फंड हाउस में फोलियो होना चाहिए। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन के बाद कूलिंग पीरियड भी होना चाहिए। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि अगर आप सही योजना का पालन करते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत आधार बन सकते हैं।