बच्चों के लिए पीपीएफ: इन 3 गलतियों से बचें, वरना आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है।

Saroj kanwar
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पीपीएफ निवेश: बच्चों के नाम पर पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) खाता खोलकर माता-पिता उनके भविष्य के लिए प्रभावी रूप से बचत कर सकते हैं। यह सरकारी योजना पूरी तरह सुरक्षित है और कर लाभ भी प्रदान करती है। हालांकि, कई माता-पिता अपने बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोलते समय छोटी-मोटी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिससे उन्हें ब्याज का नुकसान हो सकता है या कर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पर आजकल काफी चर्चा हो रही है क्योंकि लोग इसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियम अलग-अलग हैं।

याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता केवल माता-पिता में से कोई एक ही खोल सकता है, चाहे वह माता हो या पिता। बच्चे का पूरे देश में केवल एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है। वार्षिक निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है, जिसमें माता-पिता और बच्चे दोनों के खाते शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि माता-पिता अपने खाते में 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के खाते में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये जमा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर, एक वित्तीय वर्ष में केवल 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। इस सीमा से अधिक राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और वह अप्रयुक्त रहेगी। वर्तमान ब्याज दर 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है, जो चक्रवृद्धि और कर-मुक्त है।
बच्चों के पीपीएफ खाते से जुड़ी आम गलतियाँ
सबसे आम गलतियों में से एक यह गलत धारणा है कि चूंकि बच्चों का खाता अलग है, इसलिए वे प्रत्येक खाते में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पिता अपने खाते में 1.5 लाख रुपये और बच्चे के खाते में 1 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करते हैं, तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज शून्य होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कमी के कारण कुल राशि काफी कम हो जाती है, जिससे 15 वर्षों में यह नुकसान काफी बढ़ सकता है।

एक और आम गलती है बच्चे के नाम पर अलग-अलग बैंकों या डाकघरों में दो खाते खोलना, जो कानून के खिलाफ है। इसके अलावा, वार्षिक सीमा पर नज़र न रखना और अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में गलत गणना करना भी समस्याएँ पैदा कर सकता है, क्योंकि धारा 80C के तहत केवल 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति है। इससे अधिक का दावा करने पर जुर्माना लग सकता है।

खाता 15 वर्षों में परिपक्व होता है।
जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो खाता उसके नियंत्रण में आ जाता है और इसकी एक अलग सीमा 1.5 लाख रुपये होती है। कुल पारिवारिक निवेश तब 3 लाख रुपये तक हो सकता है। खाता 15 वर्षों में परिपक्व होता है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। अभिभावक खाते का संचालन करता है और आवश्यकता पड़ने पर नियमों के अनुसार निकासी कर सकता है।
बच्चों के नाम पर PPF खाता खुलवाना अच्छा है, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करें। हर साल अप्रैल में कुल निवेश की जाँच करें और इसे 1.5 लाख रुपये से अधिक न रखें। गलती से इससे अधिक निवेश करने पर ब्याज न मिलना बड़ा नुकसान है। डाकघर या बैंक जाकर खाता विधिवत खुलवाएं और रसीद संभाल कर रखें। इससे बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा, आप टैक्स बचा पाएंगे और पूरा ब्याज प्राप्त कर सकेंगे। कई परिवारों ने छोटी-छोटी गलतियों के कारण लाखों रुपये गंवा दिए हैं, इसलिए सावधान रहें और जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।

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