पैसों की कमी के कारण शिक्षा बीच में ही छोड़ देने की समस्या हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। कई प्रतिभाशाली छात्र, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़े समुदायों के छात्र, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर तो पाते हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण उसे जारी नहीं रख पाते। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्र विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। यह एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदायों के छात्रों के लिए बनाया गया है।
प्रधानमंत्री यशस्वी योजना क्या है?
प्रधानमंत्री यशस्वी योजना वास्तव में प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना की एक उप-योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्रों को विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत तीन मुख्य प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं – प्री-मैट्रिकुलेशन, पोस्ट-मैट्रिकुलेशन और उच्च स्तरीय शिक्षा। छात्रवृत्ति की राशि विशिष्ट कक्षा और पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग होती है।
कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है—
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आवेदक ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- यदि कोई छात्र एक ही पाठ्यक्रम को दोहराता है तो छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होगी।
- एक परिवार से अधिकतम दो बच्चे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं।
कौन-कौन सी छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं?
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए लागू है। प्रतिवर्ष 4,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति
कक्षा 10 के बाद विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ अलग-अलग समूहों में दी जाती हैं—
समूह पाठ्यक्रम प्रकार वार्षिक छात्रवृत्ति
समूह 1 डिग्री और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम ₹20,000
समूह 2 अन्य व्यावसायिक / डिप्लोमा पाठ्यक्रम ₹13,000
समूह 3 सामान्य स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ₹8,000
समूह 4 कक्षा 10 के बाद गैर-डिग्री पाठ्यक्रम ₹5,000
- उच्च स्तरीय विद्यालय शिक्षा योजना
इस खंड में वित्तीय सहायता की राशि अधिक है—
कक्षा 9वीं और 10वीं: 75,000 रुपये तक
कक्षा 11वीं और 12वीं: 1,25,000 रुपये तक
- उच्च गुणवत्ता वाली कॉलेज शिक्षा योजना
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ अधिक व्यापक हैं—
निजी संस्थानों में पूर्ण शिक्षा के लिए 2 लाख रुपये तक
निजी फ्लाइंग क्लबों में पायलट प्रशिक्षण के लिए 3.72 लाख रुपये तक
पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये
छात्रों के लिए छात्रावास और आवासीय सुविधाओं के निर्माण का भी प्रावधान है।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन करना होगा। आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से करना होगा।
चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया:
- एनएसपी पोर्टल पर नया पंजीकरण करें।
- आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- लॉग इन करें और संबंधित छात्रवृत्ति का चयन करें।
- आवेदन पत्र सही ढंग से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- विद्यालय या महाविद्यालय का नोडल अधिकारी इसका ऑनलाइन सत्यापन करेगा।
- राज्य सरकार अंतिम स्वीकृति देगी।
आवश्यक दस्तावेज़
जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी)
आय प्रमाण पत्र
जन्म तिथि का प्रमाण
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
शैक्षिक प्रमाण पत्र