‘प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना अपडेट: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 55% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Saroj kanwar
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बेहतर जल उपयोग और किसानों की आय में वृद्धि हेतु “प्रति बूँद अधिक फसल” पहल के अंतर्गत एक नई नीति की घोषणा की है। “प्रति बूँद अधिक फसल” पहल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को “अन्य हस्तक्षेपों” के अंतर्गत छोटे जल भंडारण और संरक्षण प्रयासों को लागू करने की अनुमति देती है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब स्थानीय जल प्रबंधन के लिए परियोजना विकल्पों की योजना बना सकेंगे, जैसे कि क्षेत्र में इन संसाधनों की आवश्यकता के आधार पर जल संचयन के लिए तालाब और भंडारण प्रणालियाँ बनाना। ये प्रणालियाँ और संसाधन किसानों और उनके निवास स्थान के समुदाय को सूक्ष्म सिंचाई उद्देश्यों के लिए संग्रहीत जल का उपयोग करने की समझ के साथ उपलब्ध कराए जाएँगे।

राज्यों के लिए धनराशि के उपयोग में अधिक लचीलापन
पहले, राज्य ऐसी गतिविधियों के लिए कुल धनराशि का केवल 20% और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 40% ही उपयोग कर सकते थे। अब, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिक धनराशि खर्च कर सकते हैं। इन कदमों से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने, पानी बचाने और अपनी फसल उत्पादन एवं आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पात्रता
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सभी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रत्येक किसान 5 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।
नोट 1: इस योजना के तहत किसानों को केवल बीआईएस-चिह्नित सिस्टम या पुर्जे ही खरीदने होंगे।
नोट 2: सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभ प्रदान करेगी। इसे प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना आधार विवरण प्रदान करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया (ऑफ़लाइन)
चरण 1: किसान ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने ब्लॉक या ज़िला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। वे किसान कॉल सेंटर (टोल-फ़्री नंबर 1800-180-1551) पर भी कॉल कर सकते हैं।

चरण 2: संबंधित कार्यालय से योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।

चरण 3: सभी आवश्यक विवरण भरें, एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो (हस्ताक्षर सहित) चिपकाएँ और स्व-सत्यापित दस्तावेज़ संलग्न करें।

चरण 4: भरा हुआ फ़ॉर्म और दस्तावेज़ प्राधिकरण को जमा करें।

चरण 5: फ़ॉर्म जमा करने के बाद रसीद या पावती प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पता प्रमाण
पासपोर्ट आकार का फोटो
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
कृषि भूमि का प्रमाण
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र

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