पैन-आधार लिंकिंग: यदि आपके पास पैन कार्ड है और आपने इसे अभी तक आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम के तहत पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। यदि समय सीमा तक ऐसा नहीं किया जाता है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे कई महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
पैन-आधार को लिंक करना क्यों आवश्यक है?
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, पैन कार्ड धारक और आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को इसे आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। पैन को आधार से लिंक न करने पर यह बेकार हो जाएगा। नए पैन आवेदकों के लिए राहत की बात यह है कि आवेदन के समय आधार-पैन लिंकिंग स्वतः ही हो जाती है।
पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि
सीबीडीटी के नए निर्देश के अनुसार, आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त करने वालों को 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो सकता है। पैन-आधार को कैसे लिंक करें? आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। क्विक लिंक्स पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें। पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में लिखे अनुसार नाम दर्ज करें। आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें। यदि आप निर्धारित समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो ई-पे टैक्स के माध्यम से 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। भुगतान के बाद फॉर्म जमा करें।
लिंकिंग स्थिति आमतौर पर 3-5 कार्य दिवसों के भीतर अपडेट हो जाती है।
एसएमएस के माध्यम से पैन-आधार लिंक स्थिति कैसे जांचें?
अपने मोबाइल से यह संदेश भेजें।
UID PAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें।
यदि पैन-आधार लिंक नहीं है तो क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी?
आयकर दाखिल करने में असमर्थता, कर वापसी अटक सकती है, फॉर्म 15G/15H अब मान्य नहीं रहेगा। डीमैट खाता खोलने या लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकते हैं। आरबीआई बॉन्ड में निवेश नहीं कर पाएंगे। सेबी से संबंधित कई सेवाएं प्रभावित होंगी। क्या पैन-आधार लिंक करना निःशुल्क है? नहीं। वर्तमान में, पैन-आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का अप्रतिदेय शुल्क देना आवश्यक है।
ऑनलाइन पैन-आधार लिंक स्थिति कैसे जांचें?
आयकर पोर्टल पर ‘आधार लिंक स्थिति’ विकल्प चुनें। पैन और आधार नंबर दर्ज करें। स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। नाम या विवरण मेल नहीं खाते? यदि पैन और आधार में नाम या जन्मतिथि अलग-अलग है, तो पहले यूआईडीएआई या प्रोटियन ई-गवर्नेंस वेबसाइट पर सुधार करवाएं, फिर लिंक करें।