पैन-आधार लिंक: पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। यदि आप 1 जनवरी, 2026 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले आधार प्राप्त हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन और आधार को लिंक करना होगा। इस समय सीमा को चूकने से कई महत्वपूर्ण कर और बैंकिंग गतिविधियों में बाधा आ सकती है।
पैन और आधार को लिंक करना क्यों महत्वपूर्ण है?
पैन और आधार को लिंक न करने से नियमित करदाताओं को अपनी दैनिक वित्तीय गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा नहीं कर पाएंगे। कई बैंकिंग कार्य और महत्वपूर्ण लेनदेन प्रतिबंधित हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड और बीमा जैसे निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं। व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण या कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपको उच्च टीडीएस दरों का सामना करना पड़ सकता है।
समय सीमा चूक जाने पर क्या होगा?
यदि आप समय सीमा तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपको अपना पैन पुनः सक्रिय करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह शुल्क आयकर ई-पे सेवा के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए, जिसके बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यदि लिंकिंग प्रक्रिया में देरी होती है, तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क भी लग सकता है।
यदि आपके पैन और आधार विवरण मेल नहीं खाते हैं तो क्या करें?
कभी-कभी, आपके नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में विसंगतियों के कारण आपका पैन और आधार लिंक नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में, सबसे पहले विवरणों को ठीक करना महत्वपूर्ण है। अपने पैन विवरण को अपडेट करने के लिए, आप प्रोटियन या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आधार विवरण के लिए, आप यूआईडीएआई वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से यूआईडीएआई हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। यदि फिर भी लिंकिंग नहीं होती है, तो आप किसी अधिकृत पैन सेवा प्रदाता केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और 1000 रुपये का शुल्क लाना न भूलें।
पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक करने का आसान तरीका
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘आधार लिंक करें’ विकल्प चुनें।
अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से विवरण सत्यापित करें।
यदि समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो पहले ई-पे टैक्स के माध्यम से 1,000 रुपये का भुगतान करें, फिर विवरण दोबारा जमा करें।