पैन कार्ड: देश भर में लाखों लोगों के पैन (स्थायी खाता संख्या) 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएंगे, जो नव वर्ष का पहला दिन है। इसका मतलब है कि इस महीने की 31 दिसंबर की रात तक लाखों पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकते हैं। जिनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, उनके महत्वपूर्ण कार्यों में भारी बाधा आएगी। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसलिए, जिनके आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं हैं, उनके पैन इस तिथि के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे।
आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक अधिसूचना में बताया गया था कि जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 के बाद पैन आवंटित किया गया है, उन्हें इस वर्ष के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
कितना जुर्माना देना होगा?
सभी व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2024 थी। यदि आप 31 दिसंबर के बाद पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, क्योंकि मूल लिंकिंग तिथि बीत चुकी है। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
ऐसा होने पर क्या होगा?
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको अधिकारियों से परेशानी हो सकती है। पैन कार्ड सभी वित्तीय गतिविधियों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसके अलावा, पैन कार्ड के बिना आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपको अपना आयकर (आईटीआर) दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है और रिफंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पैन रद्द होने से आपके रिफंड में देरी हो सकती है और आपको नया पैन प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपको अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है। आप फॉर्म 26एएस का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे और टीसीएस/टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, क्रेडिट/डेबिट कार्ड प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बैंक में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर पाएंगे या 10,000 रुपये से अधिक के बैंक लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आपको केवाईसी सहित सरकारी सेवाओं तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है और म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश रोक दिया जा सकता है।