अगर लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो उन्हें बड़ी परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार, पैन और आधार को लिंक किए बिना कई सेवाएँ प्रदान नहीं की जा सकतीं। दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।
अगर आपका पैन कार्ड इस समय सीमा तक आधार से लिंक नहीं होता है, तो यह अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं कर पाएंगे। खास तौर पर, आप आयकर नहीं भर पाएंगे, बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, बड़े लेन-देन नहीं कर पाएंगे या वित्तीय उत्पादों में निवेश नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग लेन-देन सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। कई बड़े लेन-देन ऐसे हैं जिनके लिए व्यक्ति को अपने पैन कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति देनी होती है।
समस्याओं से बचने के लिए पैन को आधार से लिंक करें
चाहे आप नया बैंक खाता खोल रहे हों, पुराने खाते को अपडेट कर रहे हों या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश कर रहे हों, अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो बैंक आपके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा। निवेश में भी पैन की अहम भूमिका होती है। लिंक्ड पैन के बिना आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार या किसी अन्य सिक्योरिटीज़ में निवेश नहीं कर सकते। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपके निवेश खाते काम नहीं करेंगे।
लिंक्ड पैन के बिना आईटीआर दाखिल करना भी मुश्किल है। निष्क्रिय पैन के साथ आप आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते। रिफंड में देरी हो सकती है या अस्वीकृत भी हो सकता है, और आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ सकती है।
अपने पैन और आधार को लिंक करना आसान है। आप इसे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ, अपना पैन, आधार और ज़रूरी जानकारी दर्ज करें। 1,000 रुपये का विलंब शुल्क अदा करें। लिंकिंग पूरी होने के बाद, आपका पैन फिर से सक्रिय हो जाएगा।