पैन कार्ड: अगर की ये गलती तो भरना पड़ेगा 10,000 रुपये

Saroj kanwar
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पैन कार्ड एक कानूनी दस्तावेज़ है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं होने चाहिए। ऐसा होने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी गलतियों से बचने के लिए, कार्ड को निष्क्रिय कर देना चाहिए। कार्ड सरेंडर करने के दो तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन।

पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे सरेंडर करें?
NSDL की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएँ।

आवेदन प्रकार में, ‘मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार’ विकल्प चुनें।

श्रेणी, नाम, मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारी भरें और सबमिट करें।
इसके बाद आपको ईमेल के ज़रिए एक टोकन नंबर मिलेगा। इसे बाद में इस्तेमाल के लिए संभाल कर रखें।

पैन आवेदन पत्र पर “जारी रखें” पर क्लिक करें।

दस्तावेज़ों को स्कैन करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और “अगला” पर क्लिक करें।

आप कितने पैन कार्ड रद्द करना चाहते हैं, इसके लिए चेकबॉक्स चुनें और “अगला” पर क्लिक करें।

जन्मतिथि, पते का प्रमाण, पैन कार्ड की प्रति अपलोड करें।
सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद, आपको भुगतान का विकल्प मिलेगा। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं।

एक सफल भुगतान पर्ची जनरेट की जाएगी।

पैन कार्ड सरेंडर करने की ऑफलाइन प्रक्रिया…
आवेदन पत्र अपने नज़दीकी पैन कार्ड केंद्र से प्राप्त करें या इस वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/documents/form-for-changes-in-pan.pdf से डाउनलोड करें।
विवरण भरें और सरेंडर किए जाने वाले पैन कार्ड का नंबर दर्ज करें।

जन्मतिथि, पते के प्रमाण की प्रति, सरेंडर किया गया पैन कार्ड और फॉर्म जमा करें।

फॉर्म जमा करने पर आपको एक पर्ची दी जाएगी। आपका कार्ड 10-15 दिनों के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा।

किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, वित्तीय और अन्य सुरक्षा कारणों से पैन कार्ड को निष्क्रिय करना ज़रूरी है। हालाँकि पैन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा न करने पर भविष्य में समस्याएँ हो सकती हैं।

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