आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि समाप्त होने में बहुत कम समय बचा है। आप निर्धारित तिथि तक या उससे पहले अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। आज 24 दिसंबर है, और आप इसे इस महीने के अंत तक, यानी 31 तारीख तक करवा सकते हैं।
यदि आप 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो यह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपके वित्तीय और बैंकिंग लेनदेन भी रुक जाएंगे। यह पैन कार्डधारकों के लिए एक बड़ा झटका होगा। यदि आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लिया है, लेकिन कोई विसंगति है, तो आप उसे तुरंत ठीक करवा सकते हैं।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना क्यों आवश्यक है?
यदि किसी कारणवश आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बिना कई अधूरे कार्य लंबित रह जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं कर पाएंगे। आपके बैंक खाते से जुड़े बड़े लेन-देन भी प्रभावित होंगे।
म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और बीमा में आपके निवेश रुक जाएंगे। यदि आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो अधिक टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटा जा सकता है। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका होगा।
लिंकिंग के दौरान गलत जानकारी को ठीक करना
यदि आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर लिया है, लेकिन दी गई जानकारी मेल नहीं खा रही है, तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं। जानकारी को ठीक करने की प्रक्रिया आसान है। कुछ चरणों का पालन करके आप जानकारी को ठीक कर सकते हैं।
जानकारी कैसे ठीक करें
पैन विवरण अपडेट करने के लिए, प्रोटियन या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर जाएं।
आधार विवरण अपडेट करने के लिए, आपको यूआईडीएआई वेबसाइट पर जाना होगा या यूआईडीएआई हेल्पडेस्क को authsupport@uidai.net.in पर ईमेल करना होगा।
यदि किसी कारण से लिंकिंग सफल नहीं होती है, तो आप बायोमेट्रिक सत्यापन का विकल्प चुन सकते हैं। फिर अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाएं और निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाएं:
पैन कार्ड
आधार कार्ड
₹1,000 शुल्क
ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग की आसान प्रक्रिया:
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
“आधार लिंक करें” विकल्प पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। आप अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके लिंकिंग प्रक्रिया की पुष्टि कर सकते हैं।
यदि किसी कारणवश आप समय सीमा के बाद लिंक कर रहे हैं, तो आपको पहले ई-पे टैक्स के माध्यम से ₹1,000 का भुगतान करना होगा और फिर विवरण दर्ज करना होगा।