पैन-आधार लिंकिंग: यदि आपका पैन कार्ड अभी तक आपके आधार से लिंक नहीं है, तो कृपया इसे लिंक करें। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, और समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
इसके अलावा, पैन-आधार लिंकिंग में लगातार देरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाते खोलने, निवेश करने और म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य है। निष्क्रिय पैन इन वित्तीय गतिविधियों को रोक सकता है।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों अनिवार्य है?
पैन कार्ड विभिन्न वित्तीय और कानूनी लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयकर दाखिल करने से लेकर उच्च मूल्य के निवेश तक, पैन हर जगह आवश्यक है। यदि आपका पैन आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इन आवश्यक कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे।
ऐसी असुविधा से बचने के लिए, सरकार ने सभी पात्र पैन धारकों के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है।
पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
पैन-आधार लिंक करने के लिए आपको किसी कार्यालय जाने या सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया आप घर बैठे मोबाइल फोन या लैपटॉप से आसानी से कर सकते हैं।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। “आधार लिंक करें” विकल्प पर क्लिक करें और अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। यदि आपका नाम और जन्मतिथि दोनों रिकॉर्ड में मेल खाते हैं, तो एक ओटीपी जनरेट होगा। लिंकिंग प्रक्रिया की पुष्टि करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।
यदि कोई जुर्माना लागू होता है, तो आप उसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भुगतान पूरा होने के बाद, पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 5 मिनट के भीतर पूरी हो जाती है।
पैन-आधार लिंकिंग स्थिति कैसे जांचें?
यदि आप यह जांचना चाहते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “आधार लिंक स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, और वर्तमान लिंकिंग स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि
पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 बताई जा रही है। यदि आप इस समय सीमा के भीतर लिंक नहीं करते हैं, तो आप पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए यह जुर्माना ऑनलाइन जमा करना होगा।
यदि जुर्माना भरने के बाद भी पैन-आधार लिंकिंग पूरी नहीं होती है, तो पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, जिससे भारी आर्थिक परेशानी हो सकती है।