पैन आधार लिंक: सरकार द्वारा घोषित इस तिथि को याद रखें, अन्यथा समस्याओं का सामना करें – प्रक्रिया जानें

Saroj kanwar
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पैन-आधार लिंक: सरकार ने एक नई समय सीमा घोषित की है। अब आपको 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक करना होगा। अन्यथा, आपको बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की समय सीमा पहले ही कई बार बढ़ा चुकी है। इस बार इसे साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

अगर आप समय सीमा तक अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो यह जनवरी 2026 में निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपको कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो कृपया अभी करें।

पैन और आधार लिंक न करने पर क्या समस्याएँ आ सकती हैं?

अगर आप तय समय सीमा के अंदर अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो आप कई सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएँगे।

आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल या सत्यापित नहीं कर पाएँगे।
कोई भी लंबित आयकर रिफंड रोक दिया जाएगा।
आप टीडीएस या टीसीएस से संबंधित विवरण नहीं देख पाएँगे।
कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएँगे।
आपको अपने मौजूदा निवेशों में समस्याएँ आ सकती हैं।
आप नए निवेश नहीं कर पाएँगे।
एसआईपी की किश्तें जमा नहीं की जा सकेंगी।
शेयर ट्रेडिंग भी बंद कर दी जाएगी।
आप अपना मौजूदा पैसा तभी निकाल पाएँगे जब आपका पैन फिर से सक्रिय हो जाएगा, जिसमें एक महीने से ज़्यादा समय लग सकता है।
पैन और आधार को कैसे लिंक करें

अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएँ।
‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो ₹1,000 का जुर्माना भरें।
स्टेटस चेक करने के लिए, उसी वेबसाइट पर ‘क्विक लिंक्स → लिंक आधार स्टेटस’ पर जाएँ।

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