पैन-आधार लिंक की डेडलाइन – 31 दिसंबर तक पैन और आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें, सीधा लिंक यहां है

Saroj kanwar
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पैन-आधार लिंकिंग: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, उनके पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएँगे। आधार कार्ड की तरह, पैन कार्ड भी एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। पैन कार्ड के बिना आप कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकते। कॉलेज, बैंक और स्कूल समेत कई सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर वे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो उनका पैन कार्ड जल्द ही निष्क्रिय हो सकता है। आज हम जानेंगे कि अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें।

पैन कार्ड की ज़रूरत
पैन कार्ड आज सभी के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ़ टैक्स भरने के लिए, बल्कि बैंक खाता खोलने, निवेश करने और संपत्ति खरीदने के लिए भी किया जाता है। अगर यह निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके कई काम अधूरे रह जाएँगे।

पैन और आधार को कैसे लिंक करें

आयकर की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएँ।

होमपेज पर आधार लिंक पर क्लिक करें।

अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार 1,000 रुपये का शुल्क जमा करें।

अपना अनुरोध सबमिट करने के बाद, इस पर कार्रवाई की जाएगी।

लिंक की स्थिति कैसे जांचें?

  • उसी वेबसाइट पर “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एसएमएस से कैसे जांचें।

  • टाइप करें: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
  • इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
  • आपको उत्तर में स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।
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