पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा समाप्त, जानिए अब आगे क्या होगा

Saroj kanwar
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पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि: नए साल की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पैन-आधार लिंक करना। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। आयकर विभाग ने इसके लिए 31 दिसंबर, 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। लेकिन अब यह तिथि बीत चुकी है। यह उन पैन कार्डधारकों के लिए बुरी खबर हो सकती है जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि आप कोई भी बैंकिंग लेनदेन, आयकर संबंधी कार्य या केवाईसी प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। निवेश संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित होंगी। अब आगे क्या होगा, यह अभी अनिश्चित है। आयकर विभाग ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या कोई और दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।
अब पैन कार्डधारकों को क्या करना चाहिए?
जिन लोगों ने समय सीमा बीत जाने के बाद भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, वे अब विलंब शुल्क का भुगतान करके अपना पैन कार्ड सक्रिय रख सकते हैं। इसके लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। इसके बाद ही वे लिंकिंग प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। यदि आप विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं और अभी अपना पैन कार्ड सक्रिय नहीं करते हैं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भविष्य में आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानें।

पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया

पैन को आधार से लिंक करने के लिए, सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।

फिर, प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और ‘आधार लिंक करें’ विकल्प पर क्लिक करें।

अब, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।

इसके बाद, विलंब शुल्क का भुगतान करें और वर्ष चुनें।
अब, ‘अन्य रसीदें’ विकल्प चुनें और भुगतान पूरा करें।

ऐसा करने के बाद, लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यदि आपका आधार और पैन पहले से ही लिंक हैं, तो आप पोर्टल पर यह जानकारी देख सकते हैं।
ऐसा करने के बाद, लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यदि आपका आधार और पैन पहले से ही लिंक हैं, तो आप पोर्टल पर यह जानकारी देख सकते हैं।
फिर, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

लॉग इन किए बिना ही स्क्रीन पर स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।

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