पैकेट बंद खाद्य सामग्री में अनियमितता मिलने पर तेरह दुकानों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज 

Saroj kanwar
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रतलाम 28 जुलाई (इ खबर टुडे)।  जिले की  तेरह दुकानों पर नाप तौल विभाग द्वारा की गई जाँच में पैकेट बंद खाद्य वस्तुओ में अनियमितताएं मिली है। नाप तौल विभाग द्वारा इन सभी दुकान संचालको के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए है। 

कलेक्टर  राजेश बाथम और नियंत्रक नाप-तौल विभाग मध्य पद्रेश द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के पालन में  नाप-तौल  विभाग के निरीक्षक भारत भूषण   द्वारा जिले में स्थित दुकानों पर पैंकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया गया। जिसमें श्रीराम किराना ग्राम ढोढर, अरिहंत किराना स्टोर्स ग्राम ढोढर, मोती किराना स्टोर्स ग्राम ढोढर, राहुल किराना स्टोर्स ग्राम हसनपालिया, पवन साईकिल ग्राम हसनपालिया, नजमी हार्डवेयर गा्रम नामली, सांई शक्ति किराना स्टोर्स ग्राम नामली, जयराम नमकीन ग्राम नामली, माली कृषि सेवा केन्द्र ग्राम नामली, बाबजी किराना ग्राम बांगरोद, कमलेश धर्मचंद्र जैन, किराना बांगरोद, कोठारी ट्रेडर्स बांगरोद, सुशील बाबुलाल जयसवाल, गल्ला व्यापारी बांगरोद जिला रतलाम कुल 13 दुकानों पर पैंकेज बंद वस्तुओं में अनियमितताएं/उल्लघंन पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18 (1)/36(1) सहपठित विधिक माप विज्ञान (पैकेज बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 6(1), 6(2) और 18(1)/32 के उल्घंन एवं दण्डिनियम होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

निरीक्षक नाप-तौल भारत भुषण ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उदेश्य से पैकेज बंद वस्तुएं खरीदते समय निमार्ता/पैककर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु का अधिकतम विक्रय मूल्य (सभी करों सहित), यूनिट सेल प्राईज, वस्तु के निर्माण का माह व वर्ष,  बेस्ट बीफोर का माह व वर्ष पैंकेज बंद वस्तु पर अवश्यक देखने हेतु आग्रह किया है। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए व्यक्ति/कार्यालय का नाम, पता, टेलिफोन नंबर और ई मेल पतें के साथ – साथ एम.आर.पी से अधिक विक्रय करना या एम.आर.पी. को कांटकर/मिटाकर/ स्टीकर लगाकर बढ़ाया  गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकते है।

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