पेंशन योजना: 3,000 रुपये मासिक पाएं – पात्रता, लाभ और आवेदन कैसे करें

Saroj kanwar
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पेंशन योजना: देश में लाखों मज़दूर रोज़ाना मेहनत करके अपना गुज़ारा करते हैं, लेकिन उनके पास स्थायी रोज़गार या संगठन का अभाव है। ये लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जैसे रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार और छोटे दुकानदार। इन लोगों को भविष्य निधि (पीएफ) या पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती। उम्र बढ़ने के साथ, उनकी कार्य क्षमता कम होती जाती है, जिससे आय में ठहराव आता है और आर्थिक तंगी बढ़ती जाती है।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) शुरू की है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन मज़दूरों के लिए है जो बुढ़ापे में सुरक्षा चाहते हैं। इस योजना के तहत, सरकार 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देती है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अभी से छोटी-छोटी बचत करना शुरू कर दे, तो उसे एक निश्चित मासिक आय प्राप्त होगी, जो बुढ़ापे में आर्थिक सहारा प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना क्या है?
यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, यानी आप स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं और हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होगी। सरकार आपके योगदान के बराबर राशि का योगदान करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं, तो सरकार आपके लिए 100 रुपये और जोड़ देगी। जब आप 60 वर्ष के हो जाएँगे, तो आपको 3,000 रुपये प्रति माह की एक निश्चित पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यह पेंशन जीवन भर दी जाएगी। इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके धन की सुरक्षा हो।

इस योजना में कौन शामिल हो सकता है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना असंगठित क्षेत्र के उन सभी लोगों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इनमें रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला चालक, घरेलू नौकर, निर्माण श्रमिक, दर्जी, मोची, धोबी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कृषि मजदूर, करघा निर्माता, मछुआरे, कूड़ा बीनने वाले, चमड़ा और हस्तशिल्प श्रमिक, मध्याह्न भोजन श्रमिक और छोटे दुकानदार शामिल हैं।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है। अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँ। आपके फिंगरप्रिंट या ओटीपी के ज़रिए आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और आपकी जानकारी दर्ज की जाएगी। पहली किस्त नकद जमा की जाएगी, और फिर आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा चालू हो जाएगी जिससे मासिक राशि अपने आप कट जाएगी। पंजीकरण पूरा होने पर आपको अपना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन कार्ड मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप https://maandhan.in/ वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1800 267 6888 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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