पेंशन अपडेट: इस साल या आने वाले महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब बिना किसी देरी के सभी लाभ मिलेंगे।
केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DPPW) ने 10 अक्टूबर, 2025 को नए दिशानिर्देशों की घोषणा की। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा एक कल्याण अधिकारी, जिसे पेंशन मित्र भी कहा जाता है, नियुक्त किया जाएगा। यह पेंशन मित्र कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के लिए सभी आवश्यक प्रपत्रों और प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहायता करेगा। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन मित्र परिवार को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए दावों का सत्यापन करने में भी सहायता करेगा।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार लाना और पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) या ई-पीपीओ का समय पर जारी होना भी सुनिश्चित करना है।
डीपीपीडब्ल्यू ने कहा कि पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ/ई-पीपीओ) जारी करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए बड़े प्रक्रियात्मक बदलाव किए गए हैं, जैसे: सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, अब लंबित सतर्कता मंजूरी के कारण पेंशन भुगतान नहीं रोका जा सकता। नए नियमों के अनुसार, सभी मंत्रालयों या विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सतर्कता मंजूरी सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले पूरी हो जाए, क्योंकि मौजूदा नियमों के तहत यह मंजूरी तीन महीने के लिए वैध होती है।