पेंशन अपडेट: देशभर के लाखों पेंशनभोगियों के लिए यह काम की खबर है। पिछले साल पेंशनभोगियों द्वारा जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर 2025 तक ही मान्य हैं। ऐसे में दिसंबर महीने से पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना ज़रूरी है। 60 से 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को 1 से 30 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है।
जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करेगा, उसे दिसंबर से पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। हालाँकि, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद, बकाया राशि के साथ पूरी पेंशन राशि खाते में जमा हो जाती है। पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं।
जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक रूप से सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनभोगी जीवित है या नहीं। नियमों के अनुसार, 60 से 80 वर्ष की आयु के प्रत्येक पेंशनभोगी को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच यह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में पेंशनभोगियों के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत, पेंशनभोगी घर बैठे ही एक मोबाइल ऐप का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। रायगढ़, खरसिया और एडीबी रायगढ़ सहित जिले के सात प्रमुख स्थानों पर जीवन प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किए जाएँगे। भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की टीमें इन शिविरों में प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में पेंशनभोगियों की सहायता करेंगी।
जिन पेंशनभोगियों को मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, वे अपने नज़दीकी बैंक या डाकघर जाकर भी चेहरे की पहचान के ज़रिए अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जो पेंशनभोगी स्वास्थ्य कारणों या अन्य परिस्थितियों के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए घर पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ बैंक या डाकघर की एक टीम उनके घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगी।
कैसे जमा करें?
आधिकारिक पोर्टल https://ccc.cept.gov.in/ServiceRequest/request.aspx पर जाकर डोरस्टेप सेवा के लिए अनुरोध जमा करें। डोरस्टेप सेवा के लिए, आपके पास अपने पेंशन खाते से जुड़ा एक सक्रिय आधार नंबर और आपके बैंक या डाकघर में पंजीकृत एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही, अपनी पेंशन संबंधी जानकारी, जैसे कि आपका पीपीओ नंबर, पेंशन का प्रकार और भुगतान एजेंसी, तैयार रखें।