पेंशनभोगियों को ये काम पूरे करने होंगे, वरना उनकी पेंशन रोक दी जाएगी

Saroj kanwar
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पेंशनभोगियों के लिए नई अपडेट: नवंबर महीना खत्म होने वाला है। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए कई कामों की समय-सीमा जारी की है। इन समय-सीमाओं में जीवन प्रमाण पत्र, कर संबंधी काम और यूपीएस विकल्प शामिल हैं। समय-सीमा से पहले इन कामों को पूरा न करने पर पेंशनभोगियों को मुश्किलें आ सकती हैं। इसका मतलब है कि उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसलिए, समय-सीमा से पहले इन कामों को पूरा करना बेहद ज़रूरी है।

यूपीएस में नामांकन की अंतिम तिथि

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस में नामांकन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। सरकार ने पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर तय की थी, लेकिन इसे दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है, तो कृपया इसे तुरंत पूरा कर लें।
गौरतलब है कि यूपीएस के माध्यम से कर्मचारी अपने मूल वेतन और पेंशन का 10% अंशदान करते हैं, जबकि सरकार 18.5% अंशदान करती है। यह व्यवस्था पुरानी पेंशन योजना से अलग है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को बिना किसी अंशदान के उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन मिलती थी। इसलिए, यदि कर्मचारी एनपीएस चुनते हैं, तो उनके पास 30 नवंबर तक का समय है।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

यदि आप पेंशनभोगी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनभोगी है, तो आपको अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए, हर साल की तरह इस साल भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के कई तरीके हैं। आप बैंकों, सीएससी केंद्रों, सरकारी कार्यालयों या मोबाइल ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जिससे पेंशनभोगी घर बैठे डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
करदाताओं को यह भी करना होगा

कर संबंधी महत्वपूर्ण फॉर्म और दस्तावेज़ भी 30 नवंबर तक जमा करने होंगे। अक्टूबर 2025 के लिए धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत टीडीएस चालान-सह-विवरण दाखिल करना इस तिथि तक अनिवार्य है। धारा 92E के तहत अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू लेनदेन करने वाले करदाताओं को भी 30 नवंबर तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय इकाइयों को भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म 3CEAA इसी तिथि तक जमा करना होगा।

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