पीपीएफ – ₹46 लाख का रिटर्न पाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

Saroj kanwar
3 Min Read

घर बैठे अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बिना किसी जोखिम, बाजार के उतार-चढ़ाव और तनाव के अगले 15 वर्षों में 40 लाख रुपये से अधिक की कर-मुक्त राशि जमा की जा सकती है। यह कई लोगों के लिए किसी जादू जैसा लगता होगा। यदि कोई बिना किसी जोखिम के लंबी अवधि में बड़ी, कर-मुक्त राशि अर्जित करना चाहता है, तो सरकार की सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। बढ़ती महंगाई और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच, पीपीएफ एक ऐसा विकल्प है जो हर आम भारतीय को सुरक्षित और उच्च रिटर्न प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित योजना के साथ, कोई भी 15 वर्षों में 40 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा कर सकता है।

पीपीएफ क्या है, और यह इतना लाभदायक क्यों है?
पीपीएफ या सार्वजनिक भविष्य निधि सरकार द्वारा संचालित एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम जोखिम लेने वाले और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। इस योजना में निवेश करने से न केवल पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, बल्कि हर साल सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर भी मिलेगी। वर्तमान में, पीपीएफ की वार्षिक ब्याज दर 7.1% है।
पीपीएफ से ₹46 लाख का रिटर्न कैसे पाएं
15 वर्षों में ₹40 लाख से अधिक का फंड बनाया जा सकता है। पीपीएफ की अवधि 15 वर्ष है। इसमें न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख का वार्षिक निवेश किया जा सकता है। यदि कोई निवेशक हर साल ₹1.5 लाख से अधिक का निवेश करता है, तो 15 वर्षों के बाद उसे ₹40 लाख से अधिक का कर-मुक्त फंड मिल सकता है। यह राशि पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती है।

पीपीएफ के उत्कृष्ट कर लाभ: भारत में पीपीएफ उन चुनिंदा योजनाओं में से एक है जो ईईई श्रेणी में आती है। इसका अर्थ है कि निवेश कर-मुक्त है (धारा 80सी के तहत ₹1.5 लाख तक), ब्याज कर-मुक्त है और पूरी परिपक्वता राशि कर-मुक्त है। यही कारण है कि पीपीएफ से अधिक सुरक्षित कर बचत विकल्प खोजना मुश्किल है।

पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम से पीपीएफ खाता खोल सकता है। बच्चों के नाम से भी खाते खोले जा सकते हैं, जिनका प्रबंधन उनके माता-पिता करेंगे। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) नए पीपीएफ खाते नहीं खोल सकते, लेकिन पुराने खाते परिपक्वता तक चलते रहेंगे।

ऋण सुविधा: पीपीएफ में न केवल पैसा जमा किया जा सकता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर तीसरे से छठे वर्ष के बीच ऋण भी लिया जा सकता है। यह निवेश सलाह नहीं है, बल्कि केवल जानकारी है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *