पीएम आवास योजना शहरी: शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास का शानदार मौका, जानें कैसे करें आवेदन

Saroj kanwar
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पीएम आवास योजना शहरी: अगर आप शहर में एक छोटा लेकिन पक्का घर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट की कमी आपको रोक रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-शहरी) आपके लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। केंद्र सरकार की यह योजना शहरों में रहने वाले उन परिवारों की मदद करती है जो अपनी आय के अनुसार घर खरीदना या बनाना चाहते हैं। 2015 में शुरू की गई यह योजना अब पीएमएवाई-यू 2.0 के साथ और भी मज़बूती से लागू हो रही है, जिसका लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ शहरी परिवारों को घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है?

पीएमएवाई-शहरी केंद्र सरकार की प्रमुख आवास योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न-आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को स्थायी घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को अपने घर बनाने, खरीदने या सुधारने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। बजट 2024 में पीएमएवाई-शहरी 2.0 का स्पष्ट रूप से विस्तार किया गया और इसे बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाया गया।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो शहरों में किराए पर रहते हैं, लेकिन अपना घर खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शहरी परिवार को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध हो, खासकर उन लोगों को जिनकी आय सीमित है और जिन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत, पात्र परिवारों को घर बनाने या खरीदने में सहायता मिलती है। अपनी ज़मीन पर घर बनाने वालों को ₹2.5 लाख तक की सहायता मिलती है, जिसमें से ₹1.5 लाख केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आवास निर्माण के लिए धनराशि चरणों में जारी की जाती है, जिससे पारदर्शिता और उचित उपयोग सुनिश्चित होता है। सरकार और बिल्डर मिलकर भूमिहीन परिवारों के लिए किफायती घर बनाते हैं। शहरी प्रवासियों और किराए पर रहने वाले श्रमिकों के लिए किराए पर आधारित आवास भी इस योजना का हिस्सा है।

गृह ऋण लेने वाले ₹2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे ऋण की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है।

योजना के चार प्रमुख घटक
पीएमएवाई-शहरी से कौन लाभान्वित हो सकता है?

यह योजना केवल उन परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनके पास शहर में कोई स्थायी घर नहीं है और जिन्होंने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं उठाया है। पात्रता आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाती है। ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोग EWS श्रेणी में आते हैं, ₹6 लाख तक की आय वाले लोग LIG श्रेणी में आते हैं, और ₹9 लाख तक की आय वाले लोग HIG श्रेणी में आते हैं।

किसे प्राथमिकता दी जाती है?
इस योजना में विधवाओं, एकल महिला मुखिया, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों (जिनमें वंचित वर्ग भी शामिल है) को प्राथमिकता दी गई है। रेहड़ी-पटरी वालों, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। PMAY-U पोर्टल पर जाएँ और “PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन करें” विकल्प चुनें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार संख्या, पारिवारिक विवरण, निवास विवरण और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। पात्रता सत्यापन के बाद, आवेदन जमा कर दिया जाएगा। होम लोन विकल्प चुनने के लिए संबंधित बैंक के साथ लोन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदकों को आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आय प्रमाण पत्र और यदि वे अपनी जमीन पर निर्माण कर रहे हैं तो भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

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