पश्चिम बंगाल मतदाता सूची अपडेट: एसआईआर 2026 के तहत 58 लाख नाम हटाए गए, विवरण देखें

Saroj kanwar
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पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूची का मुद्दा पहले ही गरमा गया है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन अधिनियम 2026 के तहत राज्य की मसौदा मतदाता सूची जारी की है, जिसमें लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है! चुनाव आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया है।

मतदाता सूची से नाम क्यों हटाए गए?

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के कई कारण हैं। इनमें से कुछ मतदाता मृत पाए गए, कुछ स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए, कुछ लापता थे या लंबे समय से अपने पते पर मौजूद नहीं थे, और कुछ के नाम कई स्थानों पर पंजीकृत होने के कारण डुप्लिकेट पाए गए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। यदि आपका नाम गलती से हटा दिया गया है, तो आप इसे दोबारा जुड़वा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे, आयोग ने यह व्यापक सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है।

यह अवसर कब तक उपलब्ध है?
जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, उन्हें निश्चित रूप से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की है। आप 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपके पास लगभग एक महीने का समय है। इस समय सीमा के भीतर कार्रवाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ऑनलाइन शिकायत या शिकायत कैसे दर्ज करें
आप घर बैठे ही ऑनलाइन मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इन चरणों का पालन करें:

सबसे पहले, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

फिर लॉग इन करें। यदि आपका खाता नहीं है, तो नया खाता बनाएं।

लॉग इन करने के बाद, फॉर्म 6 भरें। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जो पहली बार अपना नाम जोड़ना चाहते हैं या जिन्हें अपना नाम दोबारा जोड़ना है।

पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट और वैध हैं।

अंत में, फॉर्म जमा करें। आपकी शिकायत की समीक्षा कुछ दिनों के भीतर की जाएगी और आपको स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त होगा।

अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें?
अगर आपको मोबाइल या इंटरनेट के ज़रिए शिकायत दर्ज करने में परेशानी हो रही है, तो चिंता न करें। आप इन आसान ऑफ़लाइन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मदद के लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। आपको वहां पूरी जानकारी मिल जाएगी।

इसके अलावा, अपने नज़दीकी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से मिलें। पासपोर्ट साइज़ की फोटो, पहचान और पते का प्रमाण जमा करें और फॉर्म 6 भरें। बीएलओ आपकी जानकारी की पुष्टि करके उसे चुनाव आयोग को भेज देगा।

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