नवंबर 2025 से बदल जाएंगे कई बैंकिंग नियम, जानें पूरी जानकारी

Saroj kanwar
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वित्तीय नियम परिवर्तन 2025: अक्टूबर खत्म होने में बस दो दिन बाकी हैं। उसके बाद नवंबर शुरू हो जाएगा। नवंबर में कुछ नियम बदलने वाले हैं, जिनका आम जनता की जेब पर खासा असर पड़ेगा। 1 नवंबर से प्रभावी होने वाले इन बदलावों में बैंक खातों के लिए कई नामांकन, एसबीआई कार्ड शुल्क में बदलाव और पीएनबी लॉकर शुल्क में कमी शामिल हैं। पेंशन से जुड़े कई नियम भी बदलेंगे। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें।

बैंकिंग नामांकन नियम परिवर्तन

बैंकिंग कानून अधिनियम, 2025, 1 नवंबर से लागू होगा, जिससे ग्राहक अपने खातों में अधिकतम चार लोगों को जोड़ सकेंगे। यह सुविधा जमा खातों, सुरक्षा लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा सेवाओं पर लागू होगी। ग्राहक सभी नामांकित व्यक्तियों को समान हिस्सेदारी दे सकते हैं और यह भी तय कर सकते हैं कि किसी भी स्थिति में प्राथमिक लाभार्थी कौन होगा।
एसबीआई कार्ड्स में बदलाव

देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता, एसबीआई कार्ड्स ने अपने शुल्क ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 नवंबर, 2025 से, क्रेड, चेक या मोबिक्विक जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान करने वाले ग्राहकों पर 1% शुल्क लगेगा। हालाँकि, यदि भुगतान सीधे संस्थान की वेबसाइट या पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीन के माध्यम से किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, ₹1,000 से अधिक के वॉलेट लोडिंग लेनदेन पर भी अब 1% शुल्क लगेगा।

पीएनबी लॉकर शुल्क में कमी

पीएनबी ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर किराए में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की है। 16 अक्टूबर, 2025 को जारी एक नोटिस के अनुसार, नई दरें बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के 30 दिन बाद प्रभावी होंगी।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करें

सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। 2025 में, यह प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है।

यूपीएस में स्विच करने की नई समय सीमा

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में स्विच करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। यह अवसर वर्तमान सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध है।

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