नए साल में किसानों को बड़ी राहत – कृषि मशीनरी पर 50% तक की सब्सिडी – अभी आवेदन करें

Saroj kanwar
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कृषि मशीनरी पर सब्सिडी: उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और खेतों में पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए साल की शुरुआत में, राज्य सरकार किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी का उपहार दे रही है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन योजना के तहत, किसानों को कृषि उपकरणों पर आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है ताकि खेती आसान हो और लागत कम हो।

खेती को आसान बनाने पर जोर
आधुनिक कृषि में उन्नत मशीनों और उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मशीनीकरण से न केवल फसल की पैदावार बढ़ती है, बल्कि श्रम और लागत दोनों में भी कमी आती है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

आवेदन की तिथियां
कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन योजना के तहत रियायती दरों पर कृषि मशीनरी खरीदने के लिए आवेदन 8 जनवरी, 2026 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान 21 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष ध्यान

पूँजी पराली जलाने से पर्यावरण और मिट्टी दोनों को नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए सरकार फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि मशीनों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इन मशीनों के उपयोग से खेतों में बचे फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन संभव होगा, जिससे जलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

किन मशीनों पर सब्सिडी लागू होती है?

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन योजना के तहत, कृषि मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग के लिए हाई-टेक हब, कृषि ड्रोन और अन्य व्यक्तिगत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन और कस्टम हायरिंग सेंटर से संबंधित मशीनरी पर सब्सिडी उपलब्ध होगी। साथ ही, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत, बैच ड्रायर, मक्का छिलका मशीन और पॉपिंग मशीन जैसे उपकरणों पर भी सब्सिडी दी जाती है।
राज्य सरकार कृषि मशीनरी की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

आवेदन कैसे करें

कृषि मशीनरी के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर जाकर किसानों को “किसान कॉर्नर” पर “मशीनरी बुकिंग शुरू करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा। लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

टोकन मनी सिस्टम

किसानों को कृषि मशीनरी की कीमत और सब्सिडी राशि के आधार पर ऑनलाइन टोकन राशि जमा करनी होगी। 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी वाली मशीनरी के लिए 2,500 रुपये जमा करने होंगे। 1 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी वाली मशीनरी के लिए 5,000 रुपये टोकन राशि के रूप में जमा करने होंगे।

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना के लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण पूरा करने के बाद, किसान अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि मशीनरी का चयन कर सकते हैं।

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