राशन कार्ड सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों में सहायक होता है। इसके अलावा, यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। यदि आप दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो पात्रता आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रिया को जानना महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि राशन कार्ड से संबंधित अधिकांश सेवाएं अब दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
शनिवार (17 जनवरी) को दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राशन कार्ड के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। इस बदलाव से जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत किफायती राशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पहले राशन कार्ड के लिए अधिकतम आय सीमा 1 लाख रुपये प्रति वर्ष थी।
राशन कार्ड के लिए कौन पात्र है?
दिल्ली में राशन कार्ड केवल उन्हीं व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
आवेदक दिल्ली का स्थायी या वर्तमान निवासी होना चाहिए।
परिवार के नाम पर कोई अन्य राशन कार्ड पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
राशन कार्ड का प्रकार आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
दिल्ली में मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध हैं:
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) – अत्यंत गरीब परिवारों के लिए
- प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) राशन कार्ड
- गैर-प्राथमिकता प्राप्त (गैर-PHH) राशन कार्ड
राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज:
– परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
– दिल्ली में निवास का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, पानी बिल या किराया समझौता)
– पासपोर्ट आकार का फोटो
– मोबाइल नंबर
– बैंक खाता विवरण (यदि लागू हो)
चरण-दर-चरण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: सबसे पहले दिल्ली सरकार की वेबसाइट https://nfs.delhi.gov.in/ पर जाएं।
चरण 2: नागरिक कॉर्नर में मौजूद ‘खाद्य सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन या पंजीकरण करें।
चरण 4: फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।