दिल्ली में इन वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, जानिए नया नियम

Saroj kanwar
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दम घोंटने वाला होता जा रहा है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। शहर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) फिर से बढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली में GRAP-4 प्रतिबंध हटने के बावजूद, “PUC के बिना ईंधन नहीं” का नियम लागू रहेगा। वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

यह चौंकाने वाला फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। अधिकारियों के अनुसार, “PUC के बिना ईंधन नहीं” का नियम 17 दिसंबर से लागू किया गया था। नियम लागू होने के बाद, राजधानी में चल रहे 23 लाख से अधिक वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 10,000 से अधिक वाहन मानकों का पालन नहीं कर रहे थे।

पर्यावरण मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के बिना वाहन चलाना दिल्ली की हवा के खिलाफ अपराध बन गया है। इसलिए, बैठक में जीआरएपी-4 प्रतिबंध हटने के बाद भी “पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं” नियम जारी रखने का निर्णय लिया गया।

800 से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।

इस बीच, प्रदूषण परीक्षण को लेकर पीयूसी केंद्रों में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। परिवहन विभाग ने निरीक्षण के दौरान 27 पीयूसी केंद्रों में अनियमितताएं पाईं और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें अगले आदेश तक बंद रहने का आदेश दिया गया है। इनमें से दो पीयूसी केंद्रों को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पीयूसी केंद्रों का निरीक्षण जारी रहेगा।

शहर में एसीआई लगातार बढ़ रहा है।
यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट आ रही है। 8 दिनों के बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता 400 के पार पहुंच गई। नवंबर माह का यह चौथा दिन था जब वायु गुणवत्ता 400 के पार हुई।

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