दिल्ली परिवार लाभ योजना: परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद ₹20,000 की सहायता राशि प्राप्त करें

Saroj kanwar
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दिल्ली परिवार लाभ योजना: जब किसी परिवार का मुख्य कमाने वाला अचानक चल बसता है, तो उस परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे कठिन समय में, आर्थिक तंगी घावों को और गहरा कर देती है। इस मानवीय भावना को समझते हुए, दिल्ली सरकार “दिल्ली परिवार लाभ योजना” चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजधानी के उन गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है।

सरकार प्रभावित परिवार को इस कठिन समय में सहारा देने के लिए एकमुश्त ₹20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस लेख में, हम विस्तार से बताएंगे कि इस योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है, पात्रता मानदंड क्या हैं और आवेदन करने का सबसे आसान तरीका क्या है।

दिल्ली परिवार लाभ योजना

दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अक्सर देखा जाता है कि परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु के बाद, परिवार के पास आवश्यक वस्तुओं के लिए भी पैसे नहीं बचते।

इस योजना के तहत, यदि किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले (चाहे पुरुष हो या महिला) का देहांत हो जाता है, तो सरकार परिवार को तत्काल राहत के रूप में ₹20,000 की एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह सहायता केवल एक बार दी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह राशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती और यह सुनिश्चित होता है कि पूरी राशि पात्र परिवार तक पहुंचे।

दिल्ली परिवार लाभ योजना

दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अक्सर देखा जाता है कि परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु के बाद, परिवार के पास आवश्यक वस्तुओं के लिए भी पैसे नहीं बचते।

इस योजना के तहत, यदि किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले (चाहे पुरुष हो या महिला) का देहांत हो जाता है, तो सरकार परिवार को तत्काल राहत के रूप में ₹20,000 की एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह सहायता केवल एक बार दी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह राशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती और यह सुनिश्चित होता है कि पूरी राशि पात्र परिवार तक पहुंचे।

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड
दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मृतक परिवार का आय का मुख्य स्रोत होना चाहिए।
आवेदक परिवार कम से कम पांच वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,00,000 (1 लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक का बैंक खाता दिल्ली के किसी बैंक में होना चाहिए और सुरक्षित धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ पूरे करने होंगे। आवेदन करने से पहले, ये दस्तावेज़ अपने पास तैयार रखें:

मृत्यु प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
आय घोषणा पत्र
पासपोर्ट आकार की फोटो
आवेदन प्रक्रिया पूरी करें
दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी लचीला बनाया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार नीचे दिए गए दो तरीकों में से किसी एक को चुन सकते हैं:

ऑनलाइन

आप दिल्ली सरकार के आधिकारिक ई-जिला पोर्टल पर ‘सिटीजन लॉगिन’ ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, ‘दिल्ली परिवार लाभ योजना’ विकल्प चुनें, फॉर्म भरें और अपने दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदन जमा करने पर, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं।

ऑफ़लाइन

यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में सहज नहीं हैं, तो आप अपने क्षेत्र के संबंधित जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहां के अधिकारी फॉर्म भरने और आपके दस्तावेज़ों के सत्यापन में आपकी सहायता करेंगे।

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