तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव, यात्रियों को होगी 500-600 रुपये की बचत, जानें नया नियम

Saroj kanwar
3 Min Read

तत्काल टिकट नियम: रेलवे ने तत्काल और आरक्षित टिकट प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। यह कदम कई शिकायतों के बाद उठाया गया है कि कुछ टिकट दलाल अपने नेटवर्क के ज़रिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, ये दलाल अपने सहयोगियों को लाइन में खड़ा करके टिकट बुक करते थे और फिर यात्रियों से ₹500-₹600 वसूलते थे। इससे आम यात्रियों को असुविधा होती थी। अब रेलवे ने इस प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया है।

यात्रियों के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य

नए दिशानिर्देशों के तहत, अब टिकट फॉर्म पर मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। बुकिंग क्लर्क या केंद्र अधीक्षक फॉर्म स्वीकार करने से पहले मोबाइल नंबर की पुष्टि करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाने के लिए इस नंबर की जाँच की जाएगी। इससे फर्जी टिकट प्राप्त करने की संभावना काफी कम हो जाएगी।

टिकट केवल आपके या आपके परिवार के लिए ही जारी किए जाएँगे।

वरिष्ठ रेलवे वाणिज्य प्रबंधकों द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि टिकट फॉर्म केवल उन्हीं यात्रियों को जारी किए जाएँगे जो स्वयं यात्रा कर रहे हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट बुक कर रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए परिचितों या काल्पनिक संबंधों का हवाला देकर टिकट जारी नहीं किए जाएँगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों को ही टिकट मिले।

प्रत्येक बुकिंग काउंटर पर RPF की तैनाती
टिकट बुकिंग काउंटरों पर रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है। आरपीएफ लगातार निगरानी रखेगी ताकि किसी भी टिकट दलाल को मौके पर ही पकड़ा जा सके और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस व्यवस्था से टिकट केंद्रों पर अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
यात्रियों के लिए वित्तीय बचत

नई प्रणाली से यात्रियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें दलालों को ₹500 से ₹600 अतिरिक्त नहीं देने होंगे। रेलवे का दावा है कि इससे आम यात्रियों के लिए टिकट लेना आसान हो जाएगा और तत्काल टिकट प्रणाली पारदर्शी हो जाएगी।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *