केंद्र सरकार नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम ला रही है। ये नए नियम 1 जून से लागू होंगे। ऐसे में आपको लाइसेंस बनवाने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानिए लाइसेंस बनवाने में कितना खर्च आएगा?
लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3) जारी करवाना: ₹ 150.00
लर्नर लाइसेंस परीक्षा शुल्क: ₹ 50.00
ड्राइविंग टेस्ट शुल्क: ₹ 300.00
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाना: ₹ 200.00
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करवाना: ₹ 1000.00
लाइसेंस में अन्य वाहन श्रेणी जोड़ना: ₹ 500.00
खतरनाक मालवाहक वाहनों के लिए अनुमोदन या अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण: ₹ 200.00
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (छूट अवधि के बाद): ₹ 300.00 + अतिरिक्त शुल्क ₹ 1,000 प्रति वर्ष या उसके अंश के लिए (छूट अवधि की समाप्ति से)
ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय या संस्थान के लाइसेंस का जारी करना या नवीनीकरण
ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय/संस्थान के लिए डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना: ₹ 5000.00
प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध लाइसेंसिंग अपील (नियम 29): ₹ 500.00
ड्राइविंग लाइसेंस में पता या अन्य विवरण में परिवर्तन: ₹ 200.00
आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया लगभग समान है। आप https://parivahan.gov.in/ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करता है। लाइसेंस की स्वीकृति के लिए दस्तावेज़ जमा करने और अपने ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आपको आरटीओ जाना होगा।
सरकार ने हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नए नियम लागू किए हैं। इसके चलते अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार ने क्या घोषणा की है?
- निजी संस्थानों में ड्राइविंग टेस्ट: 1 जून, 2024 से चालक सरकारी आरटीओ के बजाय निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। ये संस्थान टेस्ट आयोजित करने और लाइसेंस पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। ‘
- पर्यावरण पर विशेष ध्यान: नए नियमों का उद्देश्य लगभग 9 लाख पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर और वाहन उत्सर्जन मानकों को और सख्त बनाकर प्रदूषण को कम करना है।
- नियमों का पालन न करने पर सख्त दंड: तेज गति से वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। हालांकि, यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 25,000 रुपये का भारी जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, वाहन मालिक का पंजीकरण कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस के लिए अपात्र होगा।
- आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण: अब से, मंत्रालय नए लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सरल बनाएगा। वाहन के प्रकार (दोपहिया या चार पहिया) के आधार पर आवश्यक विशिष्ट दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इससे आरटीओ में शारीरिक जांच की आवश्यकता कम हो जाएगी।