ट्रैफ़िक जुर्माना: गलत ई-चालान के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का तरीका जानें

Saroj kanwar
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आजकल सड़कों पर लगे स्मार्ट ट्रैफिक कैमरे आपकी हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखते हैं। चाहे आप लाल बत्ती पार करें या ओवरस्पीडिंग करें, आपको तुरंत अपने मोबाइल पर ई-चालान का संदेश मिल जाता है। लेकिन अगर आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है और फिर भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़े तो क्या होगा? तकनीकी खराबी, नंबर प्लेट की गलत रीडिंग या सर्वर त्रुटियों के कारण, अक्सर निर्दोष लोगों को भी चालान जारी कर दिया जाता है।

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक विभाग ने गलत चालान को चुनौती देने और रद्द करने के लिए एक सरल ऑनलाइन सिस्टम बनाया है। इस लेख में, हम जानेंगे कि आप अपने गलत चालान के खिलाफ घर बैठे ही शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं और इसे रद्द करवा सकते हैं, इसके लिए आपको किसी कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है।
ई-चालान पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली पर काम करते हैं। सड़कों या चौराहों पर लगे अत्याधुनिक कैमरे जब नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन का पता लगाते हैं, तो वे तुरंत उसकी तस्वीर लेते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) तकनीक का उपयोग करके नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं। इसके बाद वाहन मालिक का मोबाइल नंबर डेटाबेस से निकाला जाता है और चालान भेज दिया जाता है।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब कैमरा धुंधली नंबर प्लेट को गलत पढ़ लेता है। उदाहरण के लिए, धूल या प्रकाश के कारण किसी अन्य वाहन की नंबर प्लेट का कोई अंक आपकी नंबर प्लेट के अंक जैसा दिखाई दे सकता है। कभी-कभी, सर्वर में गड़बड़ी के कारण एक ही उल्लंघन के लिए दो चालान या किसी ऐसी जगह का चालान हो सकता है जहां आप कभी गए ही नहीं हों। यदि आप सही हैं, तो आपको चुपचाप जुर्माना भरने की आवश्यकता नहीं है; आपके पास इसे चुनौती देने का कानूनी अधिकार है।

गलत चालान की ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें
यदि आपको गलत चालान मिला है और आप इसे रद्द करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

सबसे पहले, परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल echallan.parivahan.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर, ‘चालान स्थिति जांचें’ के बगल में ‘शिकायत’ या ‘समस्या निवारण’ का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
यहां, आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और सबसे महत्वपूर्ण, आपका चालान नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) नंबर शामिल होगा।
इसके बाद, उस शहर और स्थान का चयन करें जहां आपको चालान प्राप्त हुआ था।
फिर, ‘विवरण’ बॉक्स में, स्पष्ट और सरल शब्दों में बताएं कि चालान गलत क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सबूत अपलोड करना।
अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फोटो या दस्तावेज अपलोड करें। उदाहरण के लिए, यदि वाहन उस समय घर पर पार्क किया हुआ था, तो घर के सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट, वाहन की जीपीएस लोकेशन या अपने कार्यालय की उपस्थिति रजिस्टर का स्क्रीनशॉट संलग्न करें।
अंत में, कैप्चा कोड दर्ज करें और फॉर्म सबमिट करें। आपको एक ‘टिकट आईडी’ प्राप्त होगी, जो भविष्य में आपकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने में आपकी सहायता करेगी।
आप ईमेल और फोन के माध्यम से भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपको वेबसाइट का उपयोग करने में असुविधा हो रही है, तो आप सीधे ट्रैफिक पुलिस के केंद्रीय हेल्प डेस्क को ईमेल भी कर सकते हैं। अपने पंजीकृत ईमेल पते से helpdesk-echallan@gov.in पर ईमेल भेजें। इसमें वाहन नंबर, चालान नंबर और अपने बचाव के समर्थन में कोई भी डिजिटल साक्ष्य शामिल करना अनिवार्य है।

कार्यदिवसों में आप हेल्पलाइन नंबर +91-120-4925505 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सही समय पर और सही तरीके से शिकायत दर्ज करने से न केवल आपके पैसे बचते हैं बल्कि आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड को खराब होने से भी बचाया जा सकता है।

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