टोल प्लाजा का नया नियम: यदि आप अपना वाहन बेचने या फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने सड़क नियमों में संशोधन किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि टोल प्लाजा से संबंधित कोई भी बकाया राशि वाहन संबंधी महत्वपूर्ण लेन-देन को पूरा होने से रोक देगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 में संशोधन करके इस प्रणाली को लागू किया है।
बाधा-मुक्त टोल प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की तैयारी
सरकार देश भर में बाधा-मुक्त टोल प्रणाली को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रणाली को मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) कहा जाता है, जहां वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। टोल की राशि वाहन मालिक के खाते से एफएएसटीएजी, नंबर प्लेट पहचान कैमरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के माध्यम से स्वचालित रूप से काट ली जाती है। हालांकि, कभी-कभी तकनीकी कारणों या खाते में अपर्याप्त राशि के कारण, टोल दर्ज तो हो जाता है लेकिन भुगतान नहीं होता, जिससे सरकारी राजस्व प्रभावित होता है।
अदा न किए गए उपयोगकर्ता शुल्क की नई परिभाषा
नई प्रणाली के तहत, बकाया उपयोगकर्ता शुल्क की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की गई है। इसका तात्पर्य उन शुल्कों से है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग के लिए देय थे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के माध्यम से दर्ज होने के बावजूद वसूल नहीं किए जा सके। मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को आधुनिक टोल संग्रह तकनीक को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
बकाया राशि न होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया जाएगा
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल कर का बकाया है, तो वाहन मालिक को स्वामित्व हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी, और न ही वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाएगा। सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक ये प्रक्रियाएं रुकी रहेंगी।
फॉर्म 28 में महत्वपूर्ण बदलाव
वाहन हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 28 में भी संशोधन किया गया है। अब वाहन मालिक को यह बताना होगा कि क्या उनके वाहन पर किसी टोल प्लाजा का कोई बकाया शुल्क है। यदि बकाया शुल्क है, तो उसकी पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। सरकार डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसका अर्थ है कि फॉर्म 28 से संबंधित कई कार्य अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं।
वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
इन नियमों के लागू होने के बाद, वाहन मालिकों को अपने FASTag में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना होगा और किसी भी ई-नोटिस को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने वाहन को बेचने, हस्तांतरित करने या फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराने से पहले, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी टोल भुगतान बकाया न हो; अन्यथा, ये महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे।