टीकमगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, प्लॉट खरीद-फरोख्त और नामांतरण पर रोक

Saroj kanwar
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Tikamgarh News: टीकमगढ़ जिले में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल ने मप्र ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत कार्रवाई की है। तहसीलदार टीकमगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के भूमिस्वामियों और डेवलपर्स को पहले नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें 15 दिन में जवाब मांगा गया।

जवाब मिलने के बाद तहसीलदार ने स्थल सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपी। इसमें पाया गया कि कुछ भूमिस्वामी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन कॉलोनियों का विकास मप्र ग्राम पंचायत नियम 2014 और पंचायत राज अधिनियम 1993 की धाराओं का उल्लंघन करता है। ऐसे मामलों में प्रशासन नियम 21 के तहत जमीन का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है।

लोगों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन ने इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने-बेचने और नामांतरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है।

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