ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन नवीनीकरण: भारत में कुछ ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनकी रोज़ाना ज़रूरत होती है। इनमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो यह दस्तावेज़ आपके पास होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है और पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कब समाप्त होती है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए वैध होता है। वैधता समाप्त होने के बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कई लोग वैधता समाप्त होने के बाद भी गाड़ी चलाते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने अब लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आप घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपना लाइसेंस नवीनीकृत करा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?
सबसे पहले, परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं वाले सेक्शन में अपना राज्य चुनें।
फिर ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
अब लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा।
फॉर्म भरने के बाद, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन करें।
आवेदन जमा करने पर, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने लाइसेंस की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं। कई राज्यों में, सत्यापन पूरा होने के बाद नया लाइसेंस सीधे आपके घर भेज दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़?
पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
कोई भी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड
पते का प्रमाण
चिकित्सा प्रमाण पत्र (फॉर्म 1ए), यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है
हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो