कौन-से चालान होंगे माफ? लोक अदालत में आई लिस्ट देखें

Saroj kanwar
2 Min Read

Lok Adalat: देशभर में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन लोग अपने पुराने और बकाया चालान को या तो पूरी तरह माफ करा सकते हैं या फिर काफी कम जुर्माना भरकर निपटा सकते हैं। लोक अदालत में छोटे से लेकर बड़े स्तर के चालान पर सुनवाई होती है। कई मामलों में चालान पूरी तरह माफ हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में आंशिक जुर्माना लेकर निपटारा किया जाता है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को होगी।

लोक अदालत में माफ होने वाले ट्रैफिक चालान

आम तौर पर हल्के उल्लंघनों से जुड़े चालान लोक अदालत में माफ कर दिए जाते हैं। इनमें शामिल हैं

1. बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना

2. हेलमेट न पहनकर बाइक चलाना

3. रेड लाइट तोड़ना

4. स्पीड लिमिट पार करना

5. गलत लेन में वाहन चलाना

6. प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) न होना

7. गलत जगह पार्किंग

8. ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट न होना

9. ट्रैफिक साइन का उल्लंघन

10. बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना

11. तकनीकी गड़बड़ी या गलती से कटा चालान

12. लोक अदालत में माफ नहीं होंगे ये चालान

कुछ गंभीर अपराधों से जुड़े चालानों को लोक अदालत में नहीं निपटाया जाता। इनके लिए पारंपरिक अदालत में जाना पड़ता है। जैसे कि:

1. शराब पीकर वाहन चलाना

2. हिट एंड रन के केस

3. लापरवाही से मौत का कारण बनना

4. नाबालिग का वाहन चलाना

5. अवैध रेसिंग या स्टंट करना

6. वाहन का आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल

7. दूसरे राज्यों में कटा चालान

8. जिन मामलों पर पहले से कोर्ट केस चल रहा हो

9. लोक अदालत में जाने से पहले

ट्रैफिक चालान माफी का लाभ उठाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें तारीख और समय दिया होता है। तय दिन पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचना जरूरी है।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *