केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए अवकाश से भी अलग ले सकते हैं 30 दिन की छुट्टी

Saroj kanwar
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय कर्मचारी  अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख सहित किसी भी अन्य व्यक्तिगत काम का हवाला देकर हर साल अन्य पात्र अवकाश के अलावा भी 30 दिन की छुट्टियां ले सकते हैं।

यह पात्र अवकाशों के अलावा प्रत्येक साल 30 दिन की अर्जित अवकाश के रूप में होगी, इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी 20 दिन का अवकाश आधे वेतन के साथ भी ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और दो दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की भी छूट दी गई है।

जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने आज एक सवाल पर बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में अन्य पात्र छुट्टियों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर साल 30 दिन का अर्जित छुट्टी, 20 दिन का आधा वेतन की छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टियों का नियम है। इसका लाभ वे अपने बुजुर्गों माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी  व्यक्तिगत काम से उठा सकते हैं।

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