माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न बचत योजनाओं की तलाश करते हैं। अब, केंद्र सरकार ने एक अनूठी योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, शुरू की है, जो न केवल बच्चों के लिए सेवानिवृत्ति के लिए बचत के द्वार खोलती है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करती है। इस अभिनव योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में की थी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं और सालाना न्यूनतम ₹1,000 जमा कर सकते हैं। अधिकतम राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
18 वर्ष की आयु से पहले भी निकासी की सुविधा
यह योजना आपात स्थिति में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अगर किसी बच्चे को शिक्षा, किसी गंभीर बीमारी के इलाज या 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो माता-पिता खाते की शेष राशि का 25 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। खाता तीन साल तक चालू रहने के बाद इस सुविधा का अधिकतम तीन बार लाभ उठाया जा सकता है।

18 वर्ष की आयु होने पर स्वचालित एनपीएस रूपांतरण
जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, खाता स्वतः ही एक नियमित एनपीएस टियर-I खाते में परिवर्तित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यह खाता उनके सेवानिवृत्ति बचत खाते के रूप में कार्य करता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी या नई प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होगी। 18 वर्ष की आयु होने पर, बच्चा एनपीएस टियर-I (सभी नागरिक) में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके बाद केवल एक नए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) की आवश्यकता होगी। इसके बाद, बच्चा स्वयं निर्णय ले सकता है कि उसे योजना में बने रहना है या उससे बाहर निकलना है।
निवेश विकल्पों में लचीलापन
एनपीएस वात्सल्य योजना कई निवेश विकल्प प्रदान करती है:
डिफ़ॉल्ट विकल्प: इसमें 50 प्रतिशत इक्विटी निवेश वाला एक मध्यम जीवनचक्र निधि शामिल है।
स्वतः विकल्प: माता-पिता आक्रामक (75 प्रतिशत इक्विटी), मध्यम (50 प्रतिशत इक्विटी), या रूढ़िवादी (25 प्रतिशत इक्विटी) में से चुन सकते हैं।
सक्रिय विकल्प: माता-पिता इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण या वैकल्पिक परिसंपत्तियों में से चुन सकते हैं।
खाता खोलने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए NPS ट्रस्ट की वेबसाइट npstrust.org.in पर जाएँ।
“ओपन एनपीएस वात्सल्य” पर क्लिक करें।
अभिभावक और बच्चे का विवरण दर्ज करें।
ओटीपी सत्यापन करें।
केवाईसी पूरा करें और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें।
एक निवेश विकल्प चुनें और कम से कम ₹1,000 का प्रारंभिक योगदान करें।
एक PRAN नंबर जनरेट किया जाएगा, और अब आप अपनी सुविधानुसार अपने बच्चे के लिए बचत कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अभिभावक का आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस।
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र।
अभिभावक के हस्ताक्षर।
पासपोर्ट, विदेशी पते का प्रमाण पत्र, और एनआरआई या ओसीआई के लिए बैंक स्टेटमेंट।
विशेष सुरक्षा और वित्तीय शिक्षा
अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में खाता प्रबंधन भी आसान है। बच्चे के अभिभावक की मृत्यु पर केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ एक नए अभिभावक को पंजीकृत किया जा सकता है। यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक बच्चों के लिए खाते का प्रबंधन जारी रख सकता है।
एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों को कम उम्र से ही वित्तीय योजना और बचत की बारीकियाँ सीखने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करती है। यह योजना दीर्घकालिक बचत और तात्कालिक ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने का एक सशक्त माध्यम है, जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए वास्तविक सुरक्षा प्रदान करती है।