एनपीएस अपडेट: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन निवेश योजना है जो अपनी सेवानिवृत्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं। यह योजना न केवल मासिक पेंशन प्रदान करती है, बल्कि निवेशकों को कर लाभ भी प्रदान करती है। इसके अलावा, निवेश पर आधारित एक बड़ी परिपक्वता राशि भी कर-मुक्त होती है। एनपीएस को अब और अधिक लचीला बना दिया गया है, जिससे न केवल नौकरी के दौरान, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी निवेश जारी रखने की अनुमति मिलती है।
एनपीएस के नए नियम क्या हैं?
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस में कई बदलाव किए हैं। अब, सेवानिवृत्त व्यक्ति भी इस योजना में निवेश जारी रख सकते हैं। निवेश की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है, और अब 70 वर्ष तक निवेश की अनुमति है। यह बदलाव उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने पेंशन फंड को बढ़ाना चाहते हैं।
60% निकासी विकल्प
एनपीएस योजना में निवेश करने के बाद, पूरी राशि निकालना संभव नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद, निवेशकों को वार्षिकी या पेंशन के लिए कम से कम 40% राशि अलग रखनी होती है। शेष 60% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। हालाँकि, अब निवेशकों के पास सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने खाते में राशि छोड़ने और धीरे-धीरे इसे पेंशन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प है।
कर लाभ
एनपीएस योजना में निवेश करने से निवेशकों को कर लाभ मिलता है। निवेशक धारा 80सीसीडी(1), 80सीसीडी(1बी), और 80सीसीडी(2) के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से, 80सीसीडी(1बी) धारा 80सी के तहत उपलब्ध कटौतियों के अतिरिक्त ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती प्रदान करता है। इससे निवेशकों को अपनी कुल कर देयता कम करने में मदद मिलती है।
एनपीएस कितने प्रकार के होते हैं?
एनपीएस खाते दो प्रकार के होते हैं: टियर वन और टियर टू। टियर वन खाते मुख्य निवेश खाते होते हैं, जिनसे कुछ शर्तें पूरी होने पर ही धनराशि निकाली जा सकती है। टियर टू खाते ज़्यादा लचीले होते हैं और इन्हें नियमित बचत खाते की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इनमें निकासी पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रकार, निवेशक अपनी ज़रूरतों और योजनाओं के अनुसार दोनों खातों का लाभ उठा सकते हैं।