एचडीएफसी बैंक अपडेट: एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए चार महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। बैंक ने ऋण ब्याज दरों, सावधि जमा (एफडी) ब्याज दरों, एटीएम निकासी नियमों और लॉकर किराये के नियमों में संशोधन किया है। इनमें से कुछ बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं, जबकि अन्य 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों से देश भर में लाखों बैंक ग्राहकों पर असर पड़ सकता है।
- ऋण को सस्ता बनाने के लिए एमएलसीएलआर में कमी
एचडीएफसी बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 10 आधार अंकों की कमी की है। नई दरें 7 मार्च, 2026 से प्रभावी हैं। इस कमी के बाद, ओवरनाइट और एक महीने का एमएलसीएलआर 8.25% से घटकर 8.15% हो गया है। तीन महीने का एमएलसीएलआर 8.30% से घटकर 8.25% हो गया है। छह महीने और एक साल की दरें भी 8.40% से घटकर 8.35% हो गई हैं। दो साल की एमसीएलआर दर 8.50% से घटाकर 8.45% कर दी गई है, और तीन साल की एमसीएलआर दर 8.60% से घटाकर 8.55% कर दी गई है। इस बदलाव से उन ग्राहकों को फायदा होने की संभावना है जिनके लोन एमसीएलआर से जुड़े हैं। उन्हें अपनी ईएमआई में कुछ राहत मिल सकती है। - सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि
बैंक ने कुछ परिपक्वता अवधियों वाली सावधि जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। 3 वर्ष 1 दिन से 4 वर्ष 7 महीने की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं पर ब्याज दर 6.40% से बढ़ाकर 6.50% कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, समान परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं पर ब्याज दर 6.90% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वर्तमान में, बैंक सामान्य ग्राहकों के लिए 2.75% से 6.50% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.25% से 7% तक की ब्याज दरें प्रदान करता है। - एटीएम निकासी नियमों में परिवर्तन
एचडीएफसी बैंक ने अपने एटीएम नियमों में भी परिवर्तन किया है। 1 अप्रैल, 2026 से, यूपीआई का उपयोग करके एटीएम से नकदी निकासी मासिक निःशुल्क लेनदेन सीमा में शामिल होगी। यदि ग्राहक निःशुल्क लेनदेन सीमा से अधिक निकासी करते हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त लेनदेन पर उनसे 23 रुपये और कर लिया जाएगा। - लॉकर शुल्क में भी वृद्धि होगी
बैंक ने सेफ डिपॉजिट लॉकरों के किराए में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी। बैंक ने मेट्रो प्लस नामक एक नई श्रेणी भी शुरू की है। नई प्रणाली के तहत, लॉकर का किराया लॉकर के आकार और शाखा के स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इन श्रेणियों में मेट्रो प्लस, मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, लॉकर किराए पर 18% जीएसटी लागू होगा।