ईपीएफ बनाम ईपीएस: मध्यम वर्गीय पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की बचत के लिए कौन सा बेहतर है?

Saroj kanwar
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अगर आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपका पीएफ हर महीने कटता है। पीएफ दो हिस्सों में बँटा होता है – एक हिस्सा आपके भविष्य निधि में जाता है और दूसरा आपकी पेंशन में। ये दोनों हिस्से कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से आते हैं।

नियमों के अनुसार, कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ के रूप में काटा जाता है। कंपनी भी कर्मचारी के पीएफ खाते में इतनी ही राशि जमा करती है। हालाँकि, कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में बँटा होता है। पहला हिस्सा, लगभग 3.67%, ईपीएफ खाते में जाता है। दूसरा हिस्सा ईपीएस, यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। कर्मचारी को इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलता है। आइए समझते हैं कि दोनों योजनाओं से क्या लाभ मिलते हैं।

ईपीएफ और ईपीएस क्या हैं?

ईपीएफ और ईपीएस वेतनभोगी लोगों के लिए बनाई गई दो बचत योजनाएँ हैं। ये सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में मदद करती हैं। ईपीएफ कर्मचारियों को भविष्य के लिए पैसे बचाने में मदद करता है, जबकि ईपीएस सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन देता है।

ईपीएफ उन लोगों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पंजीकृत कंपनियों में काम करते हैं। अगर किसी कंपनी में 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो उसे यह योजना लागू करनी होगी। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 12% देते हैं। नियोक्ता की ओर से 3.67% ईपीएफ में और 8.33% ईपीएस में जाता है। 2024-25 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8.25% है।

ईपीएस कम से कम 10 साल की पीएफ कटौती के बाद पेंशन देता है। पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू होती है। नियोक्ता वेतन का 8.33% ईपीएस में डालता है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद, पेंशन नामांकित व्यक्ति को मिलती है। ईपीएफ और ईपीएस मिलकर सेवानिवृत्ति के बाद बचत और आय दोनों प्रदान करते हैं।

ईपीएफ और ईपीएस के बीच अंतर

Difference Between EPF and EPS

FeatureEPFEPS
GoalTo build a fund for retirementTo give a monthly pension after retirement
Who can joinEmployees in EPFO-registered companies (with 20 or more workers)Only those who have EPF
Contribution12% of salary + dearness allowanceEmployer gives 8.33% of salary
InterestYes, decided every yearNo interest
WithdrawalCan take up to 100% of the amount (25% must be kept till job ends)Pension starts at 58 years after 10 years of service; continues for nominee after death
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