ईपीएफ: क्या आपके कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में नाम गलत लिखा है, या जन्मतिथि मेल नहीं खाती? इससे ईपीएफ निकालते समय परेशानी होना लाज़मी है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रोफाइल सुधार की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति या यहां तक कि राष्ट्रीयता में बदलाव करना कुछ ही चरणों में हो जाता है। बस आवश्यक शर्तें पूरी करें, और आपका ईपीएफ रिकॉर्ड मिनटों में ठीक हो जाएगा।
आपके कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) प्रोफाइल में बदलाव आपके नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, माता-पिता के नाम या राष्ट्रीयता से संबंधित हो सकते हैं। ईपीएफओ ने विभिन्न स्थितियों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं ताकि सदस्य बिना किसी परेशानी के अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें।
बिना दस्तावेज़ के क्या बदलाव संभव हैं?
कुछ शर्तों के पूरा होने पर आप बिना कोई दस्तावेज़ अपलोड किए अपना नाम, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि में बदलाव कर सकते हैं।
क्या आप अपनी राष्ट्रीयता बदल सकते हैं?
EPFO के दिशानिर्देशों के अनुसार, मेरी राष्ट्रीयता में बदलाव केवल दो मामलों में संभव है:
जब राष्ट्रीयता का कॉलम खाली हो और आप उसे भारतीय बनाना चाहें।
जब आप भारतीय से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयता में बदलना चाहें।
बिना दस्तावेज़ के बदलाव कब संभव हैं?
यह सुविधा केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनका यूएएन 1 अक्टूबर, 2017 से पहले सक्रिय हुआ था और जो आधार से सत्यापित है।
यदि यूएएन 1 अक्टूबर, 2017 से पहले सक्रिय है, तो ऐसे मामलों में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए संयुक्त घोषणा पर नियोक्ता यानी कंपनी की स्वीकृति आवश्यक होगी।
क्या आपका यूएएन आधार से लिंक नहीं है या मौजूद है?
यदि यूएएन आधार से लिंक नहीं है या बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तो सदस्य को एक संयुक्त घोषणा पत्र भरकर नियोक्ता को जमा करना होगा। नियोक्ता इसे अपने ईपीएफओ खाते से अपलोड करेगा, जिसके बाद दस्तावेज़ ईपीएफओ कार्यालय पहुंच जाएंगे।
यदि कंपनी बंद हो गई है तो क्या होगा?
यदि आपकी पूर्व कंपनी स्थायी रूप से बंद हो गई है, तो संयुक्त घोषणा पत्र पर किसी अधिकृत अधिकारी, जैसे राजपत्रित अधिकारी, नोटरी पब्लिक, सांसद, पोस्टमास्टर या ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। आवश्यक दस्तावेज़ ईपीएफओ कार्यालय में जमा करने होंगे।