ईपीएफओ नियम 2026 – क्या आप शादी के खर्चों के लिए पीएफ की रकम निकाल सकते हैं? नए दिशानिर्देश देखें

Saroj kanwar
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी विकल्प है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह फंड आपके खाते में जमा होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से पूरी रकम नहीं निकाल सकते। इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। आइए जानते हैं कि शादी के लिए ईपीएफओ से कितनी बार और कितनी रकम निकाली जा सकती है।

ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार, शादी के लिए पीएफ निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सदस्य अब अपनी या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए अपने पीएफ बैलेंस (कर्मचारी + नियोक्ता का हिस्सा) का 100% तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा, शादी के लिए अब पांच बार तक निकासी की जा सकती है, जबकि पहले यह सीमा तीन बार थी। पहले शादी के लिए पीएफ निकालने के लिए कम से कम सात साल की सेवा अवधि जरूरी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। इसी तरह, किसी विवाह प्रमाण पत्र या अन्य विशेष दस्तावेजों को जमा करने की भी जरूरत नहीं है। केवल एक साधारण घोषणा ही काफी है, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है।

नए निकासी नियमों के बारे में
ईपीएफओ द्वारा पीएफ से धनराशि निकालने के नियमों में किया गया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब आप अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। अधिकतम निकासी सीमा पहले की तीन गुना से बढ़ाकर पांच गुना कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सेवा अवधि में किया गया है। पहले, अलग-अलग निकासी के लिए अलग-अलग सेवा अवधि निर्धारित थी, लेकिन अब यह सीमा घटाकर 12 महीने कर दी गई है। इसके अलावा, विवाह के लिए धनराशि निकालने के मामले में, विवाह कार्ड या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल एक घोषणा ही पर्याप्त है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नए नियमों के अनुसार, खाताधारक विवाह जैसे व्यक्तिगत अवसरों के लिए अपने पीएफ खाते की शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। इस धनराशि का उपयोग वे अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी और यहां तक ​​कि अपने भाई-बहनों की शादी पर भी कर सकते हैं। ईपीएफओ का यह निर्णय आम आदमी के लिए राहत की बात है क्योंकि भारत में शादियां एक बड़ा खर्च होती हैं। एक औसत भारतीय शादी में 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का खर्च आता है। पहले, खाताधारक शादियों के लिए केवल तीन बार ही पैसे निकाल सकते थे, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर पांच बार कर दी गई है।
पैसे कैसे निकालें?
चरण 1: लैपटॉप या मोबाइल से EPFO ​​की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

चरण 2: अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा से ‘साइन इन’ करें।

चरण 3: लॉग इन करने के बाद, ऊपर दिए गए मेनू में ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब पर क्लिक करें।

चरण 4: दावा प्रपत्र 31, 19, 10C और 10D चुनें।
चरण 5: अपने PF खाते से जुड़े बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।
चरण 6: आंशिक निकासी के लिए प्रपत्र 31 चुनें।

चरण 7: ‘जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता है’ ड्रॉप-डाउन से ‘विवाह’ चुनें।
चरण 8: नियम और शर्तें स्वीकार करें और आवेदन जमा करें।

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